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UP: पूर्व सांसद जयाप्रदा को कोर्ट से बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन के एक और मामले में हुईं बरी

Wed, 16 Oct 2024 04:11 PM IST
आकाश दुबे अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर
अमर उजाला नेटवर्क, रामपुर Published by: आकाश दुबे Updated Wed, 16 Oct 2024 04:11 PM IST
सार

2019 लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार थाने में दर्ज हुआ था। उन पर आरोप था कि अचार संहिता के चलते उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया है। जिसकी वीडियो वायरल हुई थी।

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Former MP Jayaprada acquitted in another case of code of conduct violation
आचार संहिता उल्लंघन मामले में जयाप्रदा बरी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद व फिल्म अभिनेत्री जयाप्रदा को आचार संहिता उल्लंघन के एक और मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। बुधवार को सुनवाई के दौरान जया प्रदा भी कोर्ट में मौजूद रहीं, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

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आचार संहिता उल्लंघन का यह मामला 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान स्वार थाने में दर्ज हुआ था। उन पर आरोप था कि अचार संहिता के चलते उन्होंने एक सड़क का उद्घाटन किया है। जिसकी वीडियो वायरल हुई थी, लेकिन मामले में साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए बरी कर दिया है।

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इससे पहले एक और आचार संहिता उल्लंघन केस में वो बरी हो चुकीं हैं। केमरी थाने में 2019 में ही सपा नेता आजम खां के खिलाफ आपत्तिजनक भाषण देने के आरोप में उनपर मामला दर्ज हुआ था। इसमें कोर्ट ने गवाह के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था। जिसके बाद दूसरे आचार संहिता उल्लंघन मामले में जया प्रदा को राहत दी ही।

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