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शुगर मिल के डीजीएम के खिलाफ वारंट
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Dec 2015 12:21 AM IST
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केएम शुगर मिल मसौधा के उप महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन बीएन मिश्र के खिलाफ कोर्ट ने गैरजमानतीय वारंट का आदेश किया है। यह आदेश जेएम द्वितीय मीनाक्षी सोनकर की कोर्ट से हुआ है। यह वारंट किसान भानु प्रताप सिंह की ओर से दायर परिवाद पर जारी किया गया है।
अधिवक्ता अजय वर्मा ने बताया कि घटना 2 जनवरी 2013 की है। किसान ने दायर परिवाद में कहा है कि उसने अपना गन्ना मिल में बेचने के लिए भेजा था। पहले तो मिल के कर्मचारियों ने गन्ना गोंडा जिले का बता तौलने से इंकार कर दिया।
जब वह खुद मिल गया तो गन्ना तौलने के बाद मिल के उपमहाप्रबंधक ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो किसान ने कोर्ट में इस्तगासा दायर किया था।
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अधिवक्ता अजय वर्मा ने बताया कि घटना 2 जनवरी 2013 की है। किसान ने दायर परिवाद में कहा है कि उसने अपना गन्ना मिल में बेचने के लिए भेजा था। पहले तो मिल के कर्मचारियों ने गन्ना गोंडा जिले का बता तौलने से इंकार कर दिया।
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जब वह खुद मिल गया तो गन्ना तौलने के बाद मिल के उपमहाप्रबंधक ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो किसान ने कोर्ट में इस्तगासा दायर किया था।
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