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तीन व्यापारियों पर होगा केस
फैजाबाद/अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2015 11:22 PM IST
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त ने मुकदमा चलाने की हरी झंडी दे दी है। अब इन कारोबारियों पर केस दर्ज कराने की पत्रावलियां तैयार की जा रही हैं।
गोसाईगंज बाजार के ठकुराइन पोखरा निवासी राजेश तिवारी तेलियागढ़ गोसाईगंज में नमकीन और बिस्कुट का बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं।
लाखों रुपये का टर्नओवर होने के बावजूद उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। एफएसडीए के अभिहित अधिकारी विनीत पांडेय की अगुुवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रत्नाकार पांडेय की जांच में दुुकानदार लाइसेंस नहीं दिखा पाए थे। मामले में नोटिस देने पर कोई जवाब भी नहीं दिया।
इसी तरह अयोध्या के गोलाबाजार निवासी अशोक कुमार गुप्त कोल्डड्रिंक और बोतल बंद पानी का बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं। उनकी दुकान का भी कोई लाइसेंस नहीं है।
इस दुकान पर कार्रवाई के बाबत अभिहित अधिकारी वीके पांडेय ने छापेमारी की और बगैर लाइसेंस के कारोबार करने के आरोप में मुकदमा चलाने के बाबत खाद्य एवं औषधि आयुक्त को पत्र लिखा।
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उधर, रुदौली कस्बे के खाद्य पदार्थों के थोक कारोबारी रूपेश कुमार गुप्त की दुकान पर छापेमारी में भी लाइसेंस नहीं मिला। जबकि दुकानदार के पास कई फर्मों की एजेंसियां भी हैं।
इन तीनों दुकानों पर मुकदमा चलाने के लिए खाद्य एवं औषधि आयुक्त लखनऊ को पत्र लिखा गया, जिस पर उन्होंने तीनों कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को हरी झंडी दे दी है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी विनीत कुमार पांडेय ने बताया कि अवैध रूप से कारोबार करने वाले तीनों व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की पत्रावलियां तैयार की जा रही हैं। एसीजेएम प्रथम
न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा। इन व्यापारियों को छह माह की सजा के साथ ही पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।
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गोसाईगंज बाजार के ठकुराइन पोखरा निवासी राजेश तिवारी तेलियागढ़ गोसाईगंज में नमकीन और बिस्कुट का बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं।
लाखों रुपये का टर्नओवर होने के बावजूद उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है। एफएसडीए के अभिहित अधिकारी विनीत पांडेय की अगुुवाई में खाद्य सुरक्षा अधिकारी रत्नाकार पांडेय की जांच में दुुकानदार लाइसेंस नहीं दिखा पाए थे। मामले में नोटिस देने पर कोई जवाब भी नहीं दिया।
इसी तरह अयोध्या के गोलाबाजार निवासी अशोक कुमार गुप्त कोल्डड्रिंक और बोतल बंद पानी का बड़े पैमाने पर कारोबार करते हैं। उनकी दुकान का भी कोई लाइसेंस नहीं है।
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इस दुकान पर कार्रवाई के बाबत अभिहित अधिकारी वीके पांडेय ने छापेमारी की और बगैर लाइसेंस के कारोबार करने के आरोप में मुकदमा चलाने के बाबत खाद्य एवं औषधि आयुक्त को पत्र लिखा।
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उधर, रुदौली कस्बे के खाद्य पदार्थों के थोक कारोबारी रूपेश कुमार गुप्त की दुकान पर छापेमारी में भी लाइसेंस नहीं मिला। जबकि दुकानदार के पास कई फर्मों की एजेंसियां भी हैं।
इन तीनों दुकानों पर मुकदमा चलाने के लिए खाद्य एवं औषधि आयुक्त लखनऊ को पत्र लिखा गया, जिस पर उन्होंने तीनों कारोबारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने को हरी झंडी दे दी है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अभिहित अधिकारी विनीत कुमार पांडेय ने बताया कि अवैध रूप से कारोबार करने वाले तीनों व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा शुरू करने की पत्रावलियां तैयार की जा रही हैं। एसीजेएम प्रथम
न्यायालय में मुकदमा चलाया जाएगा। इन व्यापारियों को छह माह की सजा के साथ ही पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है।