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बगैर नक्शे के निर्माणाधीन भवनों का होगा ध्वस्तीकरण
Updated Sun, 18 Feb 2018 01:01 AM IST
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नक्शा पास होने के बाद ही कराएं भवन निर्माण : डीएम
-- बेसमेंट के व्यवसायिक उपयोग को लेकर भी दिखाई सख्ती
फैजाबाद। अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बेसमेंट का व्यावसायिक उपयोग करने वाले भवनों को चिंह्ति किया जाएगा। इसके साथ ही बिना नक्शा पास कराए निर्माणाधीन भवनों के ध्वस्तीकरण का निर्देश जिलाधिकारी व उपाध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार ने दिया है।
कहा गया है कि ऐसे वाणिज्यिक भवन जिसमें पार्किंग के लिए बेसमेंट को सम्मिलित करते हुए मानचित्र स्वीकृत होने और निर्माण के बाद बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर उसका उपयोग व्यवसायिक/वाणिज्यिक कार्यों में लिया जा रहा है ऐसे भवनों को अभियान चलाकर सप्ताहभर में चिन्हित किया जाएगा।
डीएम ने कहा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने सभी अफसरों को ऐसे अवैध निर्माण को सील करने व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि भविष्य में बिना मानचित्र के स्वीकृत कराये कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। अवैध निर्माण पाए जाने पर संबंधित अवर अभियंता के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही यदि किसी ने मानचित्र स्वीकृत के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तो इसका उल्लेख किया जाए। स्वीकृत न होने का कारण स्पष्ट किया जाए। नक्शा स्वीकृति के बाद नियत अवधि के बाद निर्माण कराया जा रहा है तो इसे भी बताएं।
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-- बेसमेंट के व्यवसायिक उपयोग को लेकर भी दिखाई सख्ती
फैजाबाद। अयोध्या-फैजाबाद विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बेसमेंट का व्यावसायिक उपयोग करने वाले भवनों को चिंह्ति किया जाएगा। इसके साथ ही बिना नक्शा पास कराए निर्माणाधीन भवनों के ध्वस्तीकरण का निर्देश जिलाधिकारी व उपाध्यक्ष डॉ. अनिल कुमार ने दिया है।
कहा गया है कि ऐसे वाणिज्यिक भवन जिसमें पार्किंग के लिए बेसमेंट को सम्मिलित करते हुए मानचित्र स्वीकृत होने और निर्माण के बाद बेसमेंट में पार्किंग के स्थान पर उसका उपयोग व्यवसायिक/वाणिज्यिक कार्यों में लिया जा रहा है ऐसे भवनों को अभियान चलाकर सप्ताहभर में चिन्हित किया जाएगा।
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डीएम ने कहा कि कुछ व्यक्तियों द्वारा बिना मानचित्र स्वीकृत कराए आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उन्होंने सभी अफसरों को ऐसे अवैध निर्माण को सील करने व ध्वस्तीकरण की कार्रवाई का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि भविष्य में बिना मानचित्र के स्वीकृत कराये कोई भी निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। अवैध निर्माण पाए जाने पर संबंधित अवर अभियंता के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही यदि किसी ने मानचित्र स्वीकृत के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है तो इसका उल्लेख किया जाए। स्वीकृत न होने का कारण स्पष्ट किया जाए। नक्शा स्वीकृति के बाद नियत अवधि के बाद निर्माण कराया जा रहा है तो इसे भी बताएं।
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