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आगजनी में दो को तीन साल की सजा
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अयोध्या। आगजनी के मामले में कोर्ट ने दोषी पाते हुए दो लोगों को तीन-तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर पांच हजार जुर्माना भी लगाया। फैसला अपर जिला जज भूदेव गौतम की अदालत से हुआ।
मामला बीकापुर कोतवाली के मरोई सहाय सिंह पटखौली गांव का है। एडीजीसी अरुण प्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना 6 अप्रैल 2018 की है।
मरोई सहाय सिंह पटखौली गांव के रहने वाले सतीश नारायण पाठक पर आरोप था कि उन्होंने घटना वाली रात 12 बजे लक्ष्मी प्रसाद पाठक का छप्पर जला दिया था।
इसमें रखा उनका गृहस्थी का सामान, कपड़ा, प्रेशर व कीमती लकड़िया जल गई थी। इसकी रिपोर्ट उन्होंने सतीश नारायण पाठक के खिलाफ धारा में दिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सतीश को दोषी पाते हुए सजा दी।
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मामला बीकापुर कोतवाली के मरोई सहाय सिंह पटखौली गांव का है। एडीजीसी अरुण प्रकाश तिवारी ने बताया कि घटना 6 अप्रैल 2018 की है।
मरोई सहाय सिंह पटखौली गांव के रहने वाले सतीश नारायण पाठक पर आरोप था कि उन्होंने घटना वाली रात 12 बजे लक्ष्मी प्रसाद पाठक का छप्पर जला दिया था।
इसमें रखा उनका गृहस्थी का सामान, कपड़ा, प्रेशर व कीमती लकड़िया जल गई थी। इसकी रिपोर्ट उन्होंने सतीश नारायण पाठक के खिलाफ धारा में दिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने सतीश को दोषी पाते हुए सजा दी।
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