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शराब में यूरिया मिलाने में तीन दोषियों को उम्रकैद

Tue, 05 Jun 2018 11:32 PM IST
Updated Tue, 05 Jun 2018 11:32 PM IST
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शराब में यूरिया मिलाने में तीन दोषियों को उम्रकैद
शराब में यूरिया मिलाने पर तीन को उम्रकैद
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फैजाबाद। शराब में में यूरिया मिलाकर लोगों के जीवन से खिलवाड़ करने वाले तीन लोगों को कोर्ट ने दोषी पाते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा दी है। प्रत्येक पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। फैसला अपर जिलाजज सुरेश चंद्र आर्य की कोर्ट से मंगलवार को हुआ। मामला रौनाही थाने से जुड़ा है।

एडीजीसी अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि घटना 23 फरवरी 2014 की है। रौनाही थाने के दारोगा जितेंद्र सिंह अपने हमराही पुलिस कर्मियों के साथ सोहावल चौराहे पर मौजूद थे। मुखबिर ने सूचना दी कि कुछ व्यक्ति एक पिकअप पर जहरीली शराब ड्रम में भरकर रुदौली से यहां आ रहे हैं। इस शराब को वह काली का पुरवा थाना रौनाही में बेचेंगे। सूचना पर पुलिस काली पुरवा पहुंच वहां पहुंची एक पिकअप को घेरकर मौके से उबैसुर्ररहमान उर्फ वैश्य निवासी काली पुरवा थाना रौनाही को पकड़ लिया। जबकि दो लोग भाग गए। पुलिस ने पिकअप से तीन ड्रम शराब बरामद की। उसका नमूना भरकर जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोग शाला लखनऊ भेजा। जांच में शराब में यूरिया पाई गई। दौरान विवेचना पुलिस ने भागे हुए दोनों आरोपियों सुरेश कुमार निवासी गयागंज व मुन्नू पासी निवासी सितावल थाना कोतवाली रुदौली गिरफ्तार किया। विवेचना के बाद पुलिस ने तीनों के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में भेजा। सुनवाई के बाद तीनों को शराब में युरिया मिलाने का दोषी पाया गया। सजा सुनाए जाने के बाद तीनों को फिर जेल भेज दिया।
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