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दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को आठ-आठ साल की सजा
Updated Fri, 12 Oct 2018 12:17 AM IST
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दहेज हत्या में पति व सास-ससुर को आठ-आठ साल की सजा
फैजाबाद। दहेज में बाइक न मिलने पर विवाहिता की हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने पति व सास ससुर को दोषी पाते हुए आठ-आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी हुआ।
फैसला अपर जिला जज कुशल पाल की अदालत से हुआ। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मंसूर इलाही ने बताया कि घटना 30 जुलाई 2015 की है।
अंबेडकरनगर जिले के महरुआ थाना क्षेत्र के बरामदपुर जरियारी गांव निवासी रियाज अहमद ने अपनी पुत्री रुखसाना बानो की शादी घटना के तीन साल पहले गोसाईगंज थाना क्षेत्र के देउरादाउदपुर निवासी अब्दुल कादिर के साथ की थी।
शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में बाइक की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर विवाहिता की जहर देकर हत्या कर दी। इसकी रिपोर्ट रियाज अहमद ने सास आसमा, ससुर इजहार, पति अब्दुल कादिर के खिलाफ लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा दी।
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फैजाबाद। दहेज में बाइक न मिलने पर विवाहिता की हत्या कर देने के मामले में कोर्ट ने पति व सास ससुर को दोषी पाते हुए आठ-आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी हुआ।
फैसला अपर जिला जज कुशल पाल की अदालत से हुआ। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मंसूर इलाही ने बताया कि घटना 30 जुलाई 2015 की है।
अंबेडकरनगर जिले के महरुआ थाना क्षेत्र के बरामदपुर जरियारी गांव निवासी रियाज अहमद ने अपनी पुत्री रुखसाना बानो की शादी घटना के तीन साल पहले गोसाईगंज थाना क्षेत्र के देउरादाउदपुर निवासी अब्दुल कादिर के साथ की थी।
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शादी के बाद ससुराल वाले दहेज में बाइक की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर विवाहिता की जहर देकर हत्या कर दी। इसकी रिपोर्ट रियाज अहमद ने सास आसमा, ससुर इजहार, पति अब्दुल कादिर के खिलाफ लिखाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा दी।
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