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दहेज हत्या में पति-ससुर सहित तीन को दस-दस वर्ष की सजा

Fri, 11 Mar 2016 01:01 AM IST
basti 
basti  Updated Fri, 11 Mar 2016 01:01 AM IST
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imprisonment for murder
मुकदमा - फोटो : demo pic
बस्ती में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सिंह दहेज  हत्या के जुर्म में दोषी करार देते हुये पति व ससुर सहित तीन को दस-दस वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
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साथ ही प्रत्येक पर 65-65 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न अदा करने पर दो साल चार माह की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। शासकीय अधिवक्ता रामानुज भास्कर ने बताया कि संत कबीर नगर जिले के दुधारा थानाक्षेत्र के देवरा निवासी अरुण कुमार ने अपनी लड़की नीलम की शादी पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के रानीपुर निवासी चैतूराम के लड़के विकास कुमार के साथ दस मई 2005 हुई थी।
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इस दौरान हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया गया। नीलम को ससुराल में मोटर साइकिल की मांग और दहेज कम मिलने को लेकर पति, ससुर व सास लालमति प्रताड़ित करते थे और दहेज की लालच में 14 मई 2006 को रात में ससुराल वाले जहर खिलाकर मार डाला। सदर अस्पताल बस्ती में इलाज के दौरान बेटी नीलम की मृत्यु हो गई।
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तहरीर देने के बाद भी पुरानी बस्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई। कोर्ट के निर्देश पर केस दर्ज हुआ। गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर जज ने पति विकास, ससुर चैतूराम और सास लालमति को दहेज हत्या के आरोप में दोषी मानते हुये सजा सुनाई।
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