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देवर-ननद को नहीं मिली जमानत
ब्यूरो/ अमर उजाला / बलिया
Updated Thu, 10 Mar 2016 01:41 AM IST
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दहेज में बाइक और सोने की सिकड़ी न मिलने के कारण ससुराल वालों ने एक पांच माह की विवाहिता की हत्या कर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी ननद और देवरों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। मामले में पति अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। जबकि ससुर की जमानत अर्जी पूर्व में कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
अभियोजन के मुताबिक वादी मुकदमा सहतवार थाना क्षेत्र के हसनपुर विसौली निवासी शमसेर यादव की भतीजी संजू की शादी बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के सारंगपुर निवासी सुरेंद्र यादव के लड़के अनिल यादव के साथ हुई थी। शादी के चार दिन बाद विदा होकर संजू अपने पति के साथ ससुराल गई। ससुराल जाने पर उसका पति अनिल यादव, ससुर सुरेंद्र यादव, ननद विभा यादव, देवर उमेश और मनीष सभी लोगों ने संजू से देहज में मोटर सायकल व सिकड़ी नहीं मिलने का ताना देकर प्रताड़ित करने लगे।
इस बीच 29 नवंबर 2015 को उसकी हत्या कर शव को जला दिया गया। सारंगपुर के ही एक अन्य व्यक्ति फोन से बताया कि आपकी भतीजी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर जलाकर मार डाला। मेरे भाई जवाहर यादव सारंगपुर पता करने गए तो ससुराल वाले घर पर नहीं मिले। तब मेरे भाई बलिया सरकारी अस्पताल में पता करने के लिए गए तो कहीं पता नहीं चला।
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घटना की रिपोर्ट बांसडीह कोतवाली थाने पर देने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस के काफी दबाव के बाद मामले के आरोपी ससुर कुछ दिन पूर्व अदालत आए और उसकी जमानत पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहांस राम की अदालत उनको जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसी मामले में मंगलवार की शाम ननद और दो देवरों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमीनत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन की ओर से डीजीसी श्याम नारायण यादव तथा गोरख यादव ने पैरवी की। इस मामले में आरोपी पति अनिल यादव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
अभियोजन के मुताबिक वादी मुकदमा सहतवार थाना क्षेत्र के हसनपुर विसौली निवासी शमसेर यादव की भतीजी संजू की शादी बांसडीह कोतवाली क्षेत्र के सारंगपुर निवासी सुरेंद्र यादव के लड़के अनिल यादव के साथ हुई थी। शादी के चार दिन बाद विदा होकर संजू अपने पति के साथ ससुराल गई। ससुराल जाने पर उसका पति अनिल यादव, ससुर सुरेंद्र यादव, ननद विभा यादव, देवर उमेश और मनीष सभी लोगों ने संजू से देहज में मोटर सायकल व सिकड़ी नहीं मिलने का ताना देकर प्रताड़ित करने लगे।
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इस बीच 29 नवंबर 2015 को उसकी हत्या कर शव को जला दिया गया। सारंगपुर के ही एक अन्य व्यक्ति फोन से बताया कि आपकी भतीजी को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित कर जलाकर मार डाला। मेरे भाई जवाहर यादव सारंगपुर पता करने गए तो ससुराल वाले घर पर नहीं मिले। तब मेरे भाई बलिया सरकारी अस्पताल में पता करने के लिए गए तो कहीं पता नहीं चला।
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घटना की रिपोर्ट बांसडीह कोतवाली थाने पर देने के बाद सभी आरोपियों के विरुद्ध दहेज उत्पीड़न के तहत मुकदमा पंजीकृत हुआ। पुलिस के काफी दबाव के बाद मामले के आरोपी ससुर कुछ दिन पूर्व अदालत आए और उसकी जमानत पर सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रहांस राम की अदालत उनको जमानत देने से इंकार कर दिया था। इसी मामले में मंगलवार की शाम ननद और दो देवरों की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जमीनत अर्जी खारिज कर दी।
अभियोजन की ओर से डीजीसी श्याम नारायण यादव तथा गोरख यादव ने पैरवी की। इस मामले में आरोपी पति अनिल यादव अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।