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Ayodhya News: किशोरी ने छेड़खानी के आरोपी को दिलाई आठ साल की जेल

Tue, 02 Sep 2025 09:43 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 02 Sep 2025 09:43 PM IST
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Teenager gets molestation accused sentenced to 8 years in jail
अयोध्या। 14 वर्षीय किशोरी के साथ स्कूल से लौटते समय छेड़खानी करने के पॉक्सो अभियुक्त नवीन सिंह को आठ साल के कारावास की सजा हुई है। साथ ही 40 हजार रुपये जुर्माना भी लगा है। यह फैसला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय प्रदीप कुमार सिंह ने सुनाया है।
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मुकदमे के वादी और किशोरी के पिता की विवेचना के दौरान ही मौत हो गई। इसके बाद किशोरी ने निर्भीक होकर मुकदमे की पैरवी की। उसके बयान के आधार पर आरोपी नवीन सिंह को दोषी ठहराया गया और न्यायाधीश ने सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के मुताबिक घटना थाना राम जन्मभूमि क्षेत्र की 18 अप्रैल, 2018 की है। एक काॅलोनी निवासी 14 वर्षीय बालिका दोपहर दो बजे स्कूल से लौट रही थी। रास्ते में कौशलेशकुंज निवासी नवीन सिंह ने उसे पकड़ लिया।
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हाथ पकड़कर खाली पड़े मकान में ले जाकर छेड़खानी करने लगा तो किशोरी ने शोर मचाया। आवाज सुनकर किशोरी की बड़ी बहन आई तो वह भाग गया। बालिका के पिता की तहरीर पर थाना राम जन्मभूमि में रिपोर्ट दर्ज हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से छह गवाह पेश किए गए।
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न्यायाधीश ने पत्रावली पर मौजूद सबूत व गवाहों के बयान के आधार पर अभियुक्त को छेड़खानी के मामले में चार साल के कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना, किशोरी से अपराध के मामले में चार साल कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया है। सभी सजायें साथ-साथ चलने के आदेश के कारण अभियुक्त को अधिकतम चार साल तक जेल में रहना पड़ेगा।
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