{"_id":"6a5a3b9db44d990a270871de","slug":"ayodhya-tinnu-and-manish-remanded-to-39-hours-of-police-custody-2026-07-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ayodhya: 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर टिन्नू और मनीष, चढ़ावा चोरी मामले में होगी गहन पूछताछ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ayodhya: 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर टिन्नू और मनीष, चढ़ावा चोरी मामले में होगी गहन पूछताछ
Fri, 17 Jul 2026 07:56 PM IST
Ishwar Ashish Bhartiya
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
अमर उजाला नेटवर्क, अयोध्या
Published by: Ishwar Ashish Bhartiya
Updated Fri, 17 Jul 2026 07:56 PM IST
सार
राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में आरोपी टिन्नू यादव और मनीष यादव की 39 घंटे की रिमांड मंजूर की गई है। इस दौरान आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी।
विज्ञापन
राम मंदिर चढ़ावा चोरी।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा धनराशि चोरी और गबन का मामला सामने आया है। इस मामले में जेल में बंद राम शंकर उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव आरोपी हैं। पुलिस ने इनकी सात दिन की कस्टडी रिमांड मांगी थी। अदालत ने पुलिस की इस मांग पर 39 घंटे की रिमांड मंजूर की है।
विज्ञापन
यह आदेश विशेष न्यायाधीश एंटी करप्शन कोर्ट रजत वर्मा ने पारित किया। उन्होंने विशेष अभियोजन अधिकारी और बचाव पक्ष के लीगल एड डिफेंस काउंसिल उप मुख्य कुलशेखर सिंह के तर्कों को सुना। न्यायाधीश रजत वर्मा ने शुक्रवार को यह महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। जेल में बंद आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव को पुलिस कस्टडी रिमांड पर भेजा गया है। यह रिमांड 18 जुलाई की सुबह 8:00 बजे से प्रभावी होगी। यह अगले दिन 19 जुलाई को रात 11 बजे तक जारी रहेगी।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - पूर्व सांसद बृजभूषण बोले- हनुमानगढ़ी में कभी नमाज नहीं पढ़ी गई, इसका निर्माण भी एक मुस्लिम ने ही करवाया
विज्ञापन
ये भी पढ़ें - राम मंदिर चढ़ावा चोरी: फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी SIT, यूपी सरकार से मांगा और समय
इस अवधि में पुलिस आरोपियों से राम जन्मभूमि मंदिर के चढ़ावा चोरी और गबन के संबंध में पूछताछ करेगी। जेल से पुलिस कस्टडी में लेने के तुरंत बाद आरोपियों की चिकित्सा जांच कराई जाएगी। रिमांड अवधि पूरी होने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में भेजने से पहले भी जांच होगी। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान मानवाधिकारों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
रिमांड प्रार्थना पत्र पर सुनवाई
मामले की विवेचना क्षेत्राधिकारी आशुतोष तिवारी कर रहे हैं। उन्होंने अदालत में आरोपियों की रिमांड के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। इस प्रार्थना पत्र पर सुनवाई से पहले न्यायाधीश रजत वर्मा ने प्रक्रिया पूरी की। उन्होंने जेल में बंद आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू और मनीष यादव की सुनवाई की। यह सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संपन्न हुई। इस दौरान आरोपियों की पैरवी कर रहे लीगल एड डिफेंस काउंसिल उप मुख्य कुलशेखर उपस्थित थे। अभियोजन पक्ष के अधिकारी भी इस सुनवाई में मौजूद रहे। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की उपस्थिति में मामले की गंभीरता को समझा।
विज्ञापन
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन