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ITR Filing Last Date: आज है आखिरी तारीख, नहीं दाखिल किया आईटीआर, तो भरना पड़ेगा बड़ा जुर्माना

Mon, 31 Jul 2023 12:45 PM IST
संकल्प सिंह यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संकल्प सिंह Updated Mon, 31 Jul 2023 12:45 PM IST
सार

ITR Filing Last Date 31 July 2023: 31 जुलाई, 2023 आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है। अगर आप इस जरूरी काम को आज नहीं करते हैं। ऐसे में आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस जरूरी काम को समय रहते ही आज ही कर लेना चाहिए।

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ITR Filing Last Date 2023 What Happens if You Miss Income Tax Return Filing Deadline
ITR Filing Last Date 2023 - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Income Tax Return Last Date 2023-24: 31 जुलाई, 2023 आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख है। अगर आप इस जरूरी काम को आज नहीं करते हैं। ऐसे में आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपको इस काम को समय रहते आज ही कर लेना चाहिए। आप ई-फाइलिंग पोर्टल पर विजिट करके आईटीआर को दाखिल कर सकते हैं। आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया काफी आसान है। इसमें आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं अगर आप आज यानी 31 जुलाई को अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं। ऐसे में आपको देर से आईटीआर दाखिल करने के लिए 5 हजार रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इस कारण आपको समय रहते ही इनकम टैक्स रिटर्न को आज ही दाखिल कर लेना चाहिए। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से - 

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बीते कुछ दिनों से इनकम टैक्स विभाग लगातार करदाताओं से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने को लेकर कह रहा है। इसको लेकर वह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनकम टैक्स पेयर्स को अपडेट भी कर रहा है। 

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अगर आप अपना आईटीआर 31 जुलाई तक नहीं दाखिल करते हैं। ऐसे में अगर आपकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है। ऐसे में आपको 1 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। 

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वहीं जिनकी आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है। उनको पांच हजार रुपये लेट फीस के रूप में भरना होगा। वहीं अगर करदाता 31 दिसंबर तक अपने आईटीआर को दाखिल नहीं करते हैं। इस स्थिति में उनको 10 हजार रुपये के जुर्माने का भुगतान करना होगा। 

ऐसे में आपको बिना कुछ देर किए तुरंत सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न को दाखिल करना चाहिए। वरना आपको जुर्माना भरना पड़ेगा।

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