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Hindi News ›   Sports ›   Supreme Court said no to interrupt in election of Archery Association

सुप्रीम कोर्ट का तीरंदाजी संघ के चुनाव में हस्तक्षेप से इनकार

Tue, 20 Nov 2018 06:38 AM IST
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला Updated Tue, 20 Nov 2018 06:38 AM IST
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Supreme Court said no to interrupt in election of Archery Association

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय तीरंदाजी संघ (एएआई) की मौजूदा चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। हालांकि शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इसके नतीजे इस प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्भर करेंगे जो उसके समक्ष लंबित है।

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एआई नए संविधान और भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी द्वारा शुरू की गई चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की शरण में गया था। कुरैशी को दिल्ली उच्च न्यायालय ने संघ का प्रशासक नियुक्त किया है।
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न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा,‘चार अक्तूबर 2018 को जारी नोटिस के आधार पर चुनाव कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुका है, यह कानून के अनुसार बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ना चाहिए।’ उन्होंने हालांकि स्पष्ट किया कि चुनाव का नतीजा इस याचिका के नतीजे पर निर्भर करेगा। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई फरवरी 2019 के दूसरे हफ्ते में तय की है।

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