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मुश्ताक अहमद को छोड़ना होगा हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का पद

Thu, 09 Jul 2020 06:13 AM IST
संदीप भट्ट स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: संदीप भट्ट Updated Thu, 09 Jul 2020 06:13 AM IST
सार

  • हॉकी इंडिया के अध्यक्ष को पद से हटने के लिए कहा
  • अध्यक्ष पद पर कराने होंगे नए चुनाव 

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Ministry of Sports asks Hockey India president Mohammad Mushtaque Ahmed to demit office

विस्तार

दिल्ली हाईकोर्ट को ओर से 57 खेल संघों को मान्यता नहीं दिए जाने के बाद खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल संघों के खिलाफ सख्त रवैया अपना लिया है। इसी कड़ी के तहत उसने सबसे बड़ा निशाना हॉकी इंडिया को बनाया है। मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष मुश्ताक अहमद को पद से हटने के लिए कह दिया गया है। यही नहीं मंत्रालय ने साफ किया है कि हॉकी इंडिया अध्यक्ष पद पर इस साल 30 सितंबर तक नए चुनाव कराकर उन्हें सूचित करे। इससे पहले मंत्रालय ने जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव शांति कुमार सिंह को पद छोडने के निर्देश देकर इस पर नए चुनाव कराने को कहा है। 

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नियमों पर खरा नहीं उतरता अध्यक्ष का चुनाव

मंत्रालय की ओर से हॉकी इंडिया के सेक्रेटरी जनरल को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि मुश्ताक अहमद 2010 से 2104 तक हॉकी इंडिया कोषाध्यक्ष और 2014 से 2018 तक महासचिव रहे हैं। उसके बाद वह 2018 से 2022 तक के लिए हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बन गए। यह उनका बतौर पदाधिकारी तीसरा लगातार कार्यकाल है,जो कि मंत्रालय की ओर से खेल संघों के लिए आयु व कार्यकाल दिशानिर्देश के तहत खरा नहीं उतरता है। ऐसे में मुश्ताक अहमद को तत्काल अध्यक्ष पद छोडने की सलाह दी जाती है। साथ ही 30 सितंबर 2022 के कार्यकाल के लिए अध्यक्ष पद पर चुनाव कराए जाएं। 

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मंत्रालय को डेढ़ साल लग गया समीक्षा में

हैरानी की बात यह है कि मंत्रालय ने तकरीबन डेढ़ साल की समीक्षा के बाद यह तय किया है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष का चुनाव गलत है। मंत्रालय ने लिखा है कि उसने हॉकी इंडिया के 23 फरवरी 2019 के पत्र के जवाब में अध्यक्ष के चुनाव में खामी पाई है। यही नहीं मंत्रालय ने यह आदेश तब निकाला है जब हाईकोर्ट अपने आदेश में कह चुका है कि उसकी ओर से खेल संघों के संबंध में लिए जाने वाले किसी भी फैसले की जानकारी उसके संज्ञान में लाई जाएगी। हॉकी इंडिया वही फेडरेशन है जिसकी 30 सितंबर तक मान्यता की सिफारिश मंत्रालय ने अदालत के समक्ष की थी।

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