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प्लाट और फ्लैट के इंतकाल की प्रक्रिया बदली

Tue, 03 Jun 2014 05:32 AM IST
Shimla
Shimla Updated Tue, 03 Jun 2014 05:32 AM IST
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शिमला। हिमाचल में राजस्व विभाग ने हिमुडा, बिल्डर्स और प्रमोटर्स से खरीदे जाने वाले प्लाट या फ्लैट के इंतकाल की प्रक्रिया बदल दी है। जमाबंदी में प्रॉपर्टी के खदीददारों के नाम दर्ज करने के लिए सरकार ने हिमाचल प्रदेश लैंड रिकार्ड मैनुअल में संशोधन किया है। इसके लिए चैप्टर 8.1 में बदलाव किया गया है।
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इन बदलावों के अनुसार पटवारी को इंतकाल करने से पहले विभाजित प्लाट्स को प्राइवेट पार्टीशन की तरह रजिस्टर करना होगा। मालिकाना हक और कब्जे के कालम में भी विभाजित खसरा नंबर दर्ज होंगे। किसी व्यक्ति को इस प्रकार के प्लाट या फ्लैट बेचने या ट्रांसफर करने की सूरत में बाया के कालम में प्रमोटर और मुस्त्री के कालम में खरीददार का नाम दर्ज किया जाएगा। इस तरह इंतकाल के बाद होने वाली जमाबंदी में भी खरीददार के नाम दर्ज होंगे। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। इससे प्रापर्टी खरीदने वाले के हित भी सुरक्षित होंगे और रेवन्यू रिकार्ड भी अपडेट होगा।
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प्रधान सचिव राजस्व तरुण श्रीधर ने कहा कि इन बदलावों का मकसद जमाबंदी में बेचने वाले और खरीदने वाले का रिकार्ड अपडेट करना है। इससे रेवन्यू रिकार्ड दुरुस्त होगा और खरीददारों को भी प्रोटेक्शन मिलेगा। हिमाचल में रियल एस्टेट में विस्तार हो रहा है। इस नजरिये से भी ये संशोधन जरूरी था।
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