{"_id":"132-46840","slug":"Shimla-46840-132","type":"story","status":"publish","title_hn":"अवैध निर्माण के मामलों को जल्दी निपटाओ ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
अवैध निर्माण के मामलों को जल्दी निपटाओ
Shimla
Updated Sun, 22 Dec 2013 05:47 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आयुक्त नगर निगम शिमला को आदेश दिए हैं कि अवैध निर्माण संबंधी लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करें और अदालत के समक्ष रिपोर्ट पेश करें। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर और न्यायाधीश कुलदीप सिंह की खंडपीठ ने प्रार्थी नीलम शर्मा द्वारा जनहित में दायर याचिका का निपटारा करते हुए अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि आयुक्त अगर आदेशों की अनुपालना में कोताही बरतते हैं तो उनके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाएगा।
नगर निगम शिमला की ओर से अदालत को बताया गया कि लोअर बाजार, मिडल बाजार, अनाज मंडी, लक्कड़ बाजार में अवैध निर्माण संबंधी 30 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 5 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 5 मामलों को अंतिम सुनवाई के लिए रखा गया है। शेष मामलों को सप्ताह दर सप्ताह सुना जा रहा है और जल्दी निपटारे की कोशिश की जा रही है। अदालत को बताया गया कि अवैध निर्माणों को गिराने संबंधी 14 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 4 अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया है।
विज्ञापन
नगर निगम शिमला की ओर से अदालत को बताया गया कि लोअर बाजार, मिडल बाजार, अनाज मंडी, लक्कड़ बाजार में अवैध निर्माण संबंधी 30 मामले दर्ज किए गए। इनमें से 5 मामलों का निपटारा कर दिया गया है और 5 मामलों को अंतिम सुनवाई के लिए रखा गया है। शेष मामलों को सप्ताह दर सप्ताह सुना जा रहा है और जल्दी निपटारे की कोशिश की जा रही है। अदालत को बताया गया कि अवैध निर्माणों को गिराने संबंधी 14 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 4 अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया है।
विज्ञापन