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नई आबकारी नीति जारी: 15 हजार करोड़ शराब से कमाएगी सरकार, 50 करोड़ लोगों को नुकसान बताने पर होंगे खर्च 

Mon, 07 Feb 2022 10:22 AM IST
उदित दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: उदित दीक्षित Updated Mon, 07 Feb 2022 10:22 AM IST
सार

आबकारी नीति में नई दुकानों की नीलामी नहीं होगी। एसी दुकान खोलकर प्राइवेट पार्टनरों को चलाने के लिए दी जाएंगी। प्रदेश में अंग्रेजी, देसी शराब और बियर एक ही दुकान पर मिलेगी। 

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Rajasthan government released new excise policy
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। पिछले साल जिन्हें लॉटरी से शराब दुकान आवंटित हुई थी, इस बार भी उन्हें ही दो साल और शराब दुकान चलाने का मौका दिया गया है। लाइसेंस धारकों को अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी, उनके लाइसेंस दो साल के लिए रिन्यू करवा किए जाएंगे। तय रकम जमा करने के बाद ठेकेदार शराब दुकान चला सकेंगे। जो ठेकेदार लाइसेंस रिन्यू नहीं करवाएंगे, उन दुकानों की ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। सरकार ने शराब से 15 हजार करोड़ के राजस्व वसूली का टारगेट रखा है। वहीं लोगों को शराब के नुकसान बताने के लिए होने वाले प्रचार प्रसार पर सरकार 50 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 

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शराब दुकानें नहीं बढ़ीं, टाइम भी बदलेगा
नई आबकारी नीति में शराब की कंपोजिट दुकानों का प्रावधान किया है। गांवों और छोटे शहरों की तरह प्रदेशभर में अंग्रेजी, देशी शराब और बीयर एक ही दुकान पर मिलेगी। प्रदेश में 7665 शराब दुकाने होंगी, इनके खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक रखा गया है।  दुकानों की संख्या और टाइम में सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। शराब दुकानों के लाइसेंस सालाना गारंटी राशि पर दिए जाएंगे। पुराने लाइसेंस धारकों को कंपोजिट फीस जमा करवाने के लिए 28 फरवरी तक छूट दी गई है। दुकानों का लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए तय गारंटी के हिसाब से शराब का उठाव कर बिक्री करने और बकाया पैसा जमा 28 तक जमा करवाने की छूट दी गई है। 
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लाइसेंस रिन्य कराने 7 मार्च तक जमा करनी होगी राशि
नई नीति में दुकानों के लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए 7 मार्च तक राशि जमा करवानी होगी। यह रकम जमा करवाए बिना लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा। 14 मार्च तक सालाना गारंटी राशि भी जमा करवानी होगी। नई नीति में होटल और रेस्टोरेंट बार की लाइसेंस फीस में भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। लाइसेंस फीस के लिए नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद सीमा को शहरी क्षेत्र माना जाएगा। होटल बार के लिए पांच साल के लिए लाइसेंस लेने पर फीस में 20 फीसदी छूट देने का प्रावधान किया है।
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एसी मॉडल शॉप की होगी ऑनलाइन नीलामी
सरकारी कंपनी राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन आरएसबीसीएल को एसी मॉडल शॉप सालाना लाइसेंस फीस पर अलॉट किए जाएंगे। आरएसबीसीएल इन मॉडल शॉप को निजी भागीदारों को चलाने के लिए देगा। मॉडल शॉप पर प्रीमियम शराब, हेरिटेज लिकर, प्रीमियम वाइन और प्रीमियम बीयर ही मिलेगी। आरएसबीसीएल को दुकानों का आवंटन जयपुर शहर के लिए 26 लाख, जोधपुर, उदयपुर के लिए 20 लाख और दूसरे शहरों के लिए 15 लाख की सालाना लाइसेंस फीस पर होगा। आरएसबीसीएल मॉडल शॉप को अलॉट करने के लिए ऑनलाइन नीलामी की जाएगी। सालाना लाइसेंस फीस के आधार पर तीन साल के लिए अलॉटमेंट होगा। मॉडल शॉप के संचालन की अवधि को तय शर्तों पर 2 साल और बढ़ाने का प्रावधान भी होगा। ऑनलाइन नीलामी की शर्ते आरएसबीसीएल तय करेगा। इन मॉडल शॉप पर शराब उठाव की न्यूनतम गारंटी राशि का प्रावधान नहीं होगा।


एयरपोर्ट पर बिकेगी शराब 
नई आबकारी नीति में एयरपोर्ट ऑथोरिटी की मांग के अनुसार अन्य राज्यों की तर्ज पर राज्य के सभी एयरपोर्ट पर वार्षिक लाइसेंस फीस के आधार पर शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे। एयरपोर्ट पर शराब की दुकानों पर मॉडल शॉप की तरह ही प्रीमियम शराब, हेरिटेज लिकर, प्रीमियम वाइन और प्रीमियम बीयर ही बेचने की अनुमति होगी। लोअर लेवल के ब्रांड और देसी शराब इन दुकानों पर नहीं बेच सकेंगे। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 30 जनवरी और महावीर जयंती पर प्रदेश भर में शराब दुकानें बंद रहेंगी।

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