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Hindi News ›   Rajasthan ›   MLA Girraj Malinga got bail from Rajasthan High Court in Bari AEN assault case

Rajasthan: विधायक गिर्राज मलिंगा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, बाड़ी एईएन से मारपीट मामले में किया था सरेंडर

Tue, 17 May 2022 03:29 PM IST
रोमा रागिनी न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, धौलपुर Published by: रोमा रागिनी Updated Tue, 17 May 2022 03:29 PM IST
सार

बाड़ी एईएन से मारपीट मामले में हाईकोर्ट ने बाड़ी विधायक को राहत दी है। कोर्ट ने गिर्राज मलिंगा को रिहा करने के निर्देश दिए हैं।

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MLA Girraj Malinga got bail from Rajasthan High Court in Bari AEN assault case
बाड़ी विधायक गिर्राज मलिंगा - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार

राजस्थान हाईकोर्ट ने विद्युत निगम के एईएन से मारपीट के मामले में बाड़ी विधायक गिर्राज मलिंगा की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। कोर्ट ने बाड़ी विधायक और अन्य आरोपी रोशन को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने यह आदेश आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

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याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुधीर जैन ने मामले की पैरवी की। गिर्राज मलिंगा ने 11 मई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद उनके कहने पर ही कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव के सामने सरेंडर किया था। उसके बाद 12 मई को पुलिस ने विधायक मलिंगा को एससी-एसटी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने विधायक की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और 15 दिन के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया था।

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क्या है मामला
बाड़ी बिजली कार्यालय में घुसकर लोगों ने एईएन और जेइएन से मारपीट की थी। इस हमले में एईएन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पीड़ित एईएन ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जिसमें उसने बताया कि कार्यालय में मीटिंग के दौरान कांग्रेस विधायक गिर्राज मलिंगा और करीब आधा दर्जन लोग आए और उसके साथ मारपीट की।

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