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यहां शाम 6 से सुबह 7 बजे तक जाना मना है

Wed, 08 Mar 2017 10:57 AM IST
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर Updated Wed, 08 Mar 2017 10:57 AM IST
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It is forbidden to go from 6 p.m. to 7 a.m.
इंडो पाक बॉर्डर - फोटो : फाइल फोटो
जैसलमेर जिले से लगने वाली भारत-पाक सीमा पर अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को देखते हुए आसपास के क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। 
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जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मातादीन ने जिले में भारत-पाक सीमा के पास पांच किलोमीटर में रहने वाले निवासियों एवं क्षेत्र में 4 मई 2017 तक की अवधि के लिए प्रवेश एवं विचरण के लिए रोक लगाई है। यह रोक शाम 6 से सुबह 7 बजे तक रहेगी। 


इन इलाकों में प्रवेश केवल सक्षम अधिकारी की अनुमति से प्रवेश किया जा सकता है। आदेश के अनुसार प्रतिबंधित क्षेत्रों में जैसलमेर एवं पोकरण तहसील के ग्राम किशनगढ़, तनोट, साधेवाला, घोटारू, लौंगेवाला, गणेशिया, लंगतला, रतड़ाऊ, लीलोई, कारटा, खारीया, शेखर, कोठ, जामराऊ, खुईयाला उर्फ खुडजनवाली, जाजीया, खारा, मूंगर, सोम, रोहिड़ेवाला, लौहार, आसूदा, धौरोई, बिछड़ा, मीठड़ाऊ, किरड़वाली, जीयाऊ, केरला, बगनाऊ, बसना, बिरयारी, मीठीखुई, भुग, मूरार, धनाना, लूणार, पोछीना, करड़ा, गोधूवाला, अकनवाली, दातावानी, झालरिया, नीचूवाली, बुईली (सरकारी), बाहला, भारेवाला, दादुड़ावाला, मोहरोवाला, मालासर, म्याजलार, रायचन्दवाला तथा कुरीया बैरी को सम्मिलित किया गया है। आदेश के प्रभावशील रहने तक इन क्षेत्रों में कोई भी सक्षम अधिकारी कार्यवाही कर सकेगा।
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