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Jaipur: गोपालपुरा में फिर गरजा जेडीए का बुलडोजर, पांच मंजिला बिल्डिंग गिराई, कोचिंग संचालकों में हड़कंप

Fri, 20 Jan 2023 10:49 AM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Fri, 20 Jan 2023 10:49 AM IST
सार

जेडीए ने शुक्रवार सुबह जयपुर के गोपालपुरा बाईपास पर एक पांच मंजिला अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया। पेपरलीक मास्टर माइंड के अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट की जो बिल्डिंग पिछले दिनों ध्वस्त की गई थी उसके पास गुर्जर की थड़ी पर यह बिल्डिंग बनी है।

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JDA runs bulldozer on five-storey building in Jaipur
बिल्डिंग पर जेडीए ने चलाया बुल्डोजर - फोटो : Amar Ujala Digital

विस्तार

जेडीए एनफोर्समेंट टीम ने शुक्रवार सुबह फिर एक अवैध बिल्डिंग पर बुलडोजर चला दिया है। बुलडोजर चलाकर पांच मंजिला बिल्डिंग के आगे का हिस्सा पूरी तरह ढहा दिया गया। जानकारी में आया है कि इस बिल्डिंग का निर्माण साल 2020 के पहले से चल रहा था। जेडीए ने फरवरी 2020 में बिल्डिंग पर कार्रवाई का नोटिस भी चस्पा किया था, लेकिन जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में मामला चला गया।

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जेडीए की जयपुर के कोचिंग एरिया गोपालपुरा बाईपास पर दूसरी बड़ी कार्रवाई के बाद इलाके में संचालित 50 से ज़्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट संचालकों में भी हड़कंप मच गया है। इस रोड पर 100 से ज्यादा बिल्डिंगें बिना जेडीए की अनुमति के बिना और नक्शे से अलग बिल्डिंग बायलॉज उल्लंघन कर बनीं हुई हैं। ज़्यादातर बिल्डिंग का नक्शा ही अप्रूड नहीं है। ये सभी बिल्डिंग आवासीय उपयोग के भूखंडों पर बनी हैं, लेकिन इनमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रही है।  
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नक्शा अप्रूड नहीं करवाया
जेडीए एन्फोर्समेंट विंग के चीफ कंट्रोलर रघुवीर सैनी ने बताया जो बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, वह सुखविहार योजना के भूखण्ड संख्या 34 पर बनाई जा रही है। 296 गज के आवासीय भूखण्ड पर बनी इस बिल्डिंग में कॉमर्शियल इस्तेमाल करने के लिहाज से ही के कंस्ट्रक्शन किया गया है। जेडीए टेक्नीकल टीम ने बिल्डिंग की जांच पड़ताल में पाया कि  बिल्डिंग प्लान का नक्शा अप्रूड नहीं करवाया गया। बिल्डिंग बायलॉज का उल्लंघन करते हुए पूर्व दिशा में 15 फीट, पश्चिम दिशा में 10 फीट और उत्तर दिशा में गोपालपुरा बाईपास मेन रोड की तरफ 20 फीट का सैटबैक भी कवर करके निर्माण किया गया है।
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फरवरी 2020 में दिया था पहला नोटिस
रघुवीर सैनी ने बताया बिल्डिंग में अवैध निर्माण की शुरुआती सूचना पर जेडीए एनफोर्समेंट टीम ने 24 फरवरी 2020 को अवैध निर्माण पर जेडीए एक्ट की धारा 32-33 के तहत नोटिस जारी किया था। बिल्डिंग मालिक को निर्माण कार्य बंद करने के निर्देश दिए गए। नोटिस के बावजूद ज़मीन के मालिक ने बिल्डिंग का निर्माण जारी रखते हुए नोटिस का जवाब भिजवाया। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर 13 जनवरी 2021 को यह बिल्डिंग सील कर दी गई। सीलिंग के विरोध में भूखण्ड मालिक ने जेडीए ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस कर दिया। जिसके बाद ट्रिब्यूनल ने स्टे दे दिया।


लंबी सुनवाई के बाद बिल्डिंग के मालिक की अपील खारिज
केस की लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने पिछले साल 17 अक्टूबर 2022 को बिल्डिंग को सात दिन में सील मुक्त करने या सात दिन बाद ऑटोमेटिक सील मुक्त मानने के आदेश जेडीए को दे दिए। कोर्ट के आदेश मिलते ही भूखण्ड मालिक ने जेडीए को बिना इन्फोर्मेशन दिए खुद ही जेडीए की सीलिंग को हटा दिया और वापस निर्माण शुरू कर दिया। इस पर जेडीए ने वापस भूखण्ड मालिक को लीगल नोटिस जारी किया और अवैध निर्माण को रुकवाते हुए गार्ड तैनात कर दिया। जेडीए के इस नोटिस के खिलाफ भूखण्ड मालिक ने जेडीए की ट्रिब्यूनल कोर्ट में फिर याचिका लगाकर नोटिस को चैलेंज किया, लेकिन इस बार कोर्ट ने 13 जनवरी 2023 को सुनवाई के बाद भूखण्ड मालिक की अपील को खारिज कर दिया।

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