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Rajasthan News: RGHS में फर्जी भुगतान उठाने वाली 4 फार्मा स्टोर पर एफआईआर एवं 2 योजना से निलंबित

Sat, 03 Jan 2026 08:39 AM IST
सौरभ भट्ट न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: सौरभ भट्ट Updated Sat, 03 Jan 2026 08:39 AM IST
सार

राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के इलाज के लिए चलाई जा रही RGHS स्कीम में बड़े पैमाने पर घोटाले सामने आ रहे हैं। जानिए सरकार ने इस पर क्या एक्शन ले रही है...

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RGHS Irregularities: FIRs Against 4 Pharma Stores, 14 Officials Suspended
आरजीएचएस - फोटो : amar ujala

विस्तार

राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) में बड़े स्तर पर घोटाले लगातार सामने आ रहे हैं। योजना में फर्जी भुगतान उठाने के मामले में सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 4 फार्मा स्टोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है और 2 को योजना से बाहर कर दिया है। वहीं मामले में दोषी 14 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है तथा 19 के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग को पत्र लिखा गया है।
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चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार आरजीएचएस जैसी जनकल्याणकारी योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता, भ्रष्टाचार अथवा दुरुपयोग के प्रति जीरो टोलरेंस की नीति अपनाते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। योजना में पारदर्शिता बढ़ाने एवं अनियमितताओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। विभाग ने ऐसे मामलों में सख्ती बरतते हुए एफआईआर दर्ज करवाने जैसे कठोर कदम उठाए हैं। साथ ही, तकनीकी नवाचारों के माध्यम से योजना को सुदृढ़ किया जा रहा है।  
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27 लाख का फर्जी भुगतान उठाया
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेंस एजेंसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरजीलाल अटल ने बताया कि भीलवाड़ा के हरिकृष्णा मेडिकल स्टोर एवं सावरिया फार्मा स्टोर द्वारा अनियमितता करने पर उनके विरुद्ध अतिरिक्त औषधि नियंत्रक द्वारा ड्रग लाइसेंस निरस्त करते हुए एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इन फार्मा स्टोर ने उन दवाओं एवं इंजेक्शन का भी आरजीएचएस योजना में विक्रय बताकर गलत तरीके से भुगतान उठाया, जो इन फार्मा स्टोर ने खरीदे ही नहीं। इन फार्मा स्टोर ने करीब 27 लाख रूपए का भुगतान बिना दवा विक्रय किए ही उठा लिया। 
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इन जिलों में दर्ज हुई एफआईआर
इसी प्रकार कॉन्फेड फार्मा स्टोर, रेन (नागौर) एवं जायल (नागौर) के विरुद्ध अनियमितताओं के मामलों में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इन फार्मा स्टोर ने आरजीएचएस पर्चियों में छेड़छाड़ कर गलत तरीके से भुगतान उठाया था। साथ ही, गंभीर अनियमितताओं के मामलों में कॉन्फेड फार्मा शॉप नं. 06, बीकानेर एवं शॉप नं. 05 हनुमानगढ़ को योजना से निलंबित किया गया है।  अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि पटेल ने बताया कि लाभार्थियों द्वारा कार्ड के दुरुपयोग के मामलों में 19 लाभार्थियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई एवं रिकवरी हेतु संबंधित विभागों को पत्र जारी किए गए हैं। पूर्व में ऐसे मामलों में 54 कार्मिकों को निलंबित किया जा चुका है। वर्तमान में पुलिस विभाग द्वारा 04 एवं आयुर्वेद विभाग द्वारा 10 कार्मिकों को और निलंबित किया गया है।

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