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Rajasthan News: राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 पर लगी रोक हटाई, 3415 पदों पर भर्ती की राह खुली
Sat, 05 Jul 2025 04:16 PM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Sat, 05 Jul 2025 04:16 PM IST
सार
राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 पर लगी रोक को हटा लिया है। कोर्ट ने सितंबर 2024 को सूचना सहायक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई थी, जिससे करीब 3415 पदों पर भर्ती अटकी हुई थी।
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राजस्थान हाईकोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2023 पर लगी रोक को हाईकोर्ट ने हटा दिया है। सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में प्रश्नपत्र में गड़बड़ी को लेकर लगाई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सितंबर 2024 में सूचना सहायक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी।
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राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले 16 जनवरी 2023 को 2730 पदों पर भर्ती निकाली थी। उसके बाद उसे संशोधित करते हुए 27 जून 2024 को पदों की संख्या बढ़ाते हुए इसे 3415 कर दिया गया। 21 जनवरी 2024 को इसकी लिखित परीक्षा हुई। बोर्ड ने 2 फरवरी 2024 को प्राथमिक आंसर-की जारी करते हुए आपत्तियां मांगीं, जिस पर बोर्ड को करीब 89 सवालों पर आपत्तियां मिलीं। बोर्ड ने 80 आपत्तियों को खारिज करते हुए 7 सवालों को डिलीट कर दिया, वहीं दो सवालों के उत्तर बदल दिए। 1 जुलाई 2024 को फाइनल आंसर-की जारी करते हुए परिणाम घोषित कर दिया, जिसके बाद याचिकाकर्ताओं ने 5 सवालों को हाईकोर्ट में चुनौती दी।
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जस्टिस सुदेश बंसल की कोर्ट ने रोक हटाते हुए आदेश में कहा कि प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धता से संबंधित विवाद में अदालत विषय विशेषज्ञ की तरह काम नहीं कर सकती। इस तरह के विवाद में न्यायिक समीक्षा का दायरा अत्यंत संकीर्ण है। ऐसा इसलिए किया गया है कि सार्वजनिक रोजगार को अंतिम रूप दिया जा सके। यहां तक कि अगर मामूली गलती हो तो उसे भी स्वीकार भी किया जा सकता है।
वहीं याचिकाकर्ताओं ने न तो परीक्षा की निष्पक्षता पर कोई सवाल उठाया और न ही बोर्ड के एक्सपर्ट की विश्वसनीयता को चुनौती दी। केवल इस आधार पर कि याचिकाकर्ता फाइनल आंसर-की में इन पांच सवालों के जवाब से संतुष्ट नहीं है, भर्ती प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। यहां हमें यह भी देखना है कि भर्ती से हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा हुआ है।