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Jaipur News: जयपुर राजपरिवार को हाईकोर्ट की फटकार, याचिका से ‘महाराज’ और ‘राजकुमारी’ शब्द हटाने के आदेश

Tue, 07 Oct 2025 07:41 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, जयपुर
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, जयपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Tue, 07 Oct 2025 07:41 AM IST
सार

जयपुर राजपरिवार द्वारा गृह कर लगाने के मामले में दायर एक याचिका पर हाईकोर्ट ने आपत्ति जताते हुए याचिकाओं से महाराज और राजकुमारी जैसे उपसर्ग हटाने के निर्देश दिए हैं।

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Jaipur News: High Court raps Jaipur royal family, orders removal of ‘Maharaj’ and ‘Rajkumari’ titles from plea
राजस्थान हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व जयपुर राजपरिवार के वंशजों को गृह कर लगाने के मामले में अपनी याचिकाओं से महाराज और राजकुमारी उपसर्ग हटाने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने चेतावनी दी कि यदि 13 अक्तूबर तक सुधार नहीं किया गया तो 24 साल पुराने मामले को बिना सुनवाई के खारिज कर दिया जाएगा।

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जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने पिछले सप्ताह गृह कर लगाने से संबंधित 24 वर्ष पुराने मामले में यह आदेश जारी किया। याचिका जयपुर राजघराने के दिवंगत जगत सिंह और पृथ्वीराज सिंह के कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से दायर की गई है। कोर्ट ने वाद शीर्षक में शाही सम्मानसूचक शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति जताई तथा याचिकाकर्ताओं को संशोधित दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया। इसमें कहा गया है कि यदि अगली सुनवाई से पहले आदेश का पालन नहीं किया गया तो मामला सुनवाई किए बिना खारिज कर दिया जाएगा। 

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