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राजस्थान में 2 अक्टूबर से लागू होगा खाद्य सुरक्षा कानून
समीर शर्मा/जयपुर
Updated Mon, 30 Sep 2013 09:32 AM IST
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चुनावों के नजदीक आते ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जनता को रिझाने के लिए शनिवार को राजस्थान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम को 2 अक्टूबर से लागू करने की घोषणा की।
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इस अधिनियम के तहत राजस्थान के 40 लाख परिवारों के हर व्यक्ति को पांच-पांच किलो गेहूं एक-एक रुपए में आवंटित किया जाएगा।
केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को दो दिन पूर्व ही मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि सरकार ने 69.09 प्रतिशत ग्रामीण तथा 53 प्रतिशत शहरी क्षेत्र के लाभार्थियों को चिह्नित कर लिया है।
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उनके अनुसार इस अधिनियम के दायरे से बाहर के 50 लाख अतिरिक्त परिवारों को भी इसी अधिनियम के तहत लाभ दिया जाना तय किया है।
इन परिवारों में प्रति व्यक्ति दो-दो रुपए किलो से आटा आवंटित किया जाएगा। गरीब परिवारों को राज्य सरकार की ओर से मिलनेवाला आटा अब बंद हो जाएगा।
राज्य सरकार ने इस अधिनियम में नया वर्ग वरिष्ठ नागरिकों का जोड़ा है, जिससे उन्हें भी इस अधिनियम के दायरे में लाया जा सके।