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Dausa News: प्लास्टिक पॉलीस्टाइरीन वस्तुओं पर प्रतिबंध के निर्देश, नगर परिषद को पालन करवाने की जिम्मेदारी
Wed, 14 Feb 2024 09:50 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दौसा
Published by: अरविंद कुमार
Updated Wed, 14 Feb 2024 09:50 PM IST
सार
दौसा नगर परिषद आयुक्त ने बताया, इन प्रतिबंध सीवरों एवं सैप्टिक टैंकों की चेकिंग की समस्या को कम से कम करने की आवश्यकता है।
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दौसा नगर परिषद
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 12 अगस्त 2021 को अधिसूचना जारी कर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 प्रकाशित किया गया है। इस अधिसूचना में एक जुलाई 2022 से पॉलीस्टाइरीन वस्तुओं सहित एकल प्रयोग प्लास्टिक श्रेणी में वस्तुओं को शामिल किया गया है।
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दौसा नगर परिषद आयुक्त मोहर सिंह ने बताया कि प्लास्टिक स्टिक युक्त इयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक आइसक्रीम की डंडिया, पॉलीस्टाइरीन की सजावटी सामग्री, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के इर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली वस्तुएं, फिल्में, निमंत्रण कार्ड और सिगरेट पैकेट 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर स्टि्रर की उक्त सूचना मापदंड के अनुसार 30 सितम्बर 2021 से 75 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक कैरी बैग को प्रतिबंधित किया गया है।
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नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि इन प्रतिबंध सीवरों एवं सैप्टिक टैंकों की चेकिंग की समस्या को कम से कम करने के लिए भी आवश्यक हैं। नगर परिषद दौसा के समस्त आम नागरिक, व्यवसायियों, संस्थाओं को सूचित किया है कि भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में दिये गये निर्देशों की पालना करवाने के निर्देश दिए हैं।
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