काला हिरण शिकार मामले में बढ़ सकती है सलमान की मुश्किलें
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अभिनेता सलमान खान के खिलाफ चल रहे काले हिरण शिकार के दौरान अवैध हथियार इस्तेमाल के मामले में बुधवार को जोधपुर की निचली अदालत ने तात्कालीन कलेक्टर, एएसपी, मुम्बई के डीसीपी सहित पांच गवाहों को अगले महीने तलब किया है।
सलमान खान की ओर से उनके वकीलों ने हाजिरी माफी अर्जी लगा दी थी। उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई को इस मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत ने इन पांच गवाहों को बुला कर बयान लेने के निर्देश दिए थे।
निचली अदालत ने तात्कालीन जोधपुर कलेक्टर रजत कुमार मिश्र, जांच अधिकारी एसीपी अशोक पाटनी, मुम्बई के डीसीपी विजय नारायण, पुलिसकर्मी उदय राघवन तथा वनकर्मी शिवचरण को तलब किया है।
ये है मामला
इन गवाहों को 21, 22 व 23 सितम्बर को निचली अदालत के समक्ष पेश होना होगा। वर्ष 1998 में फिल्म हम साथ साथ हैं कि शूटिंग के दौरान सलमान के खिलाफ
जोधपुर के लूणी थाने में आर्म्स एक्ट का केस दर्ज हुआ था।
कांकाणी क्षेत्र
में दो काले हिरणों के शिकार के लिए उपयोग में लिए गए हथियार रिवॉल्वर एस
एण्ड डब्ल्यू 32 बोर व राइफल 22 बोर की लाइसेंस अवधि समाप्त हो चुकी थी और
वन विभाग ने यह मामला अलग से आर्म्स एक्ट के तहत सलमान के खिलाफ दर्ज कराया
था।