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Bikaner News : हत्या और एनडीपीएस आरोपी की रिहाई पर जेल प्रशासन की चूक, जमानत के बाद आरोपी की तलाश में पुलिस
Fri, 06 Dec 2024 03:44 PM IST
प्रिया वर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बीकानेर
Published by: प्रिया वर्मा
Updated Fri, 06 Dec 2024 03:44 PM IST
सार
एडीजे कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराते हुए एक आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई थी। इस केस में जमानत मिलने पर उसे बुधवार को जेल से रिहा कर दिया गया, जबकि एनडीपीएस के एक अन्य मामले में उसके खिलाफ जेल में बंद रहने का आदेश था।
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राजस्थान
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
केंद्रीय जेल प्रशासन की बड़ी चूक से गुरुवार को हत्या और एनडीपीएस जैसे गंभीर मामलों के आरोपी मदनलाल खीचड़ को रिहा कर दिया गया। आरोपी के खिलाफ नोखा थाने में एनडीपीएस का मामला दर्ज था और उसे मामले के तहत जेल में रखना था लेकिन एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद उसे रिहा कर दिया गया। गुरुवार को कोर्ट से वारंट पहुंचने के बाद जेल प्रशासन को अपनी लापरवाही के बारे में पता चला।
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जानकारी के अनुसार मदनलाल को हाल ही में एडीजे कोर्ट ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। इस केस में जमानत मिलने के बाद बुधवार को उसे जेल से रिहा किया गया लेकिन जेल प्रशासन ने एनडीपीएस केस के चलते उसकी हिरासत अवधि की अनदेखी कर दी।
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गुरुवार शाम कोर्ट से वारंट पहुंचने के बाद जेल प्रशासन को अपनी गलती का अहसास हुआ। जेल अधीक्षक सुमन मालीवाल ने तुरंत एसपी कावेंद्र सिंह सागर को इस मामले की जानकारी दी। इसके बाद जिले भर में पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की लेकिन देर रात तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। फिलहाल पुलिस ने मदनलाल के छिपने के संभावित ठिकानों पर कड़ी नजर रखी हुई है।
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