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Hindi News ›   Rajasthan ›   Bharatpur News ›   6 people sentenced to life imprisonment in murder case

Bharatpur News: हत्या के मामले में 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 26 Sep 2024 05:42 AM IST
Bharatpur bureau भरतपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Sep 2024 05:42 AM IST
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भरतपुर। जिला एवं सेशन न्यायाधीश केशव कौशिक ने हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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घटनाक्रम के अनुसार 22 अक्तूबर 2017 को लालचाह निवासी होरीलाल ने थाना नदबई में मामला दर्ज कराया था। बताया कि 21 अक्तूबर की शाम करीब 8.30 बजे आरोपी बाबूलाल, भागचंद, भूपेंद्र, सोनू, मोनू और विक्रम हाथों में सरिया, डंडा, कुल्हाड़ी आदि लेकर जान से मारने की नीयत से घर में घुस आए। चीख-पुकार सुनकर भाई, पत्नी व बच्चे आदि बचाने आए तो आरोपियों ने उन पर भी हमला बोल दिया।

हमले में होरीलाल सहित भाई अमरचंद, केशव सहित 6 लोगों को गंभीर चोटें आईं। भाई अमरचंद हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसे नदबई चिकित्सालय से जिला आरबीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। हमले की मूल वजह अमरचंद के परिवार के लड़के और आरोपियों की बहन के बीच प्रेम प्रसंग था। दोनों घर से भाग गए थे।
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रिपोर्ट पर दो युवकों को पुलिस ने पकड़ भी लिया, लेकिन युवती ने उन के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, जिस पर वे जमानत पर छूट गए। इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने परिवार पर हमला बोला और अमरचंद की हत्या कर दी। पुलिस ने नामजद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में चालान पेश किया। बुधवार को न्यायाधीश केशव कौशिक ने दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के पश्चात आरोपियों को अमरचंद की हत्या का दोषी मानते हुए धारा 302 के तहत बाबूलाल, भागचंद, भूपेंद्र, सोनू, मोनू और विक्रम को आजीवन कारावास एवं 50-50 हजार रुपये के अर्थंदंड की सजा से दंडित किया है।
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