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Rajasthan News: हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए आवदेन शुरू, इस पोर्टल पर सकते है अप्लाई, यहां पढ़ें

Tue, 06 Feb 2024 07:30 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जैसलमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जैसलमेर Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 06 Feb 2024 07:30 PM IST
सार

Rajasthan News: जैसलमेर में 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे वाहनों में अब परिवहन विभाग की ओर से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य किया है। अगर इसमें लापरवाही बरती, तो गाड़ी वाले के खिलाफ चालान बनाकर इसमें 5 हजार की राशि वसूल की जाएगी। जिले में कई ऐसे वाहन है, जिस पर नंबर प्लेट लगाई जाएगी। वाहनों में ट्रक, कार, बाइक, ट्रैक्टर एवं ऑटो को शामिल किया है।

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Application started for installing high security number plate
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए आवदेन शुरू - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जिला परिवहन अधिकारी नितिन बोहरा ने बताया कि गाड़ी मालिक पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने के लिए SIAM पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, इंजन नंबर, चैसिस नंबर दर्ज करना होगा। प्लेट लगवाने के लिए डीलर और डेट बुक कर सकेंगे। डीटीओ बोहरा ने बताया कि ऑनलाइन फीस जमा करवाने पर बुकिंग कन्फर्म हो जाएगी। निर्धारित तारीख को डीलर के कार्यालय जाकर प्लेट लगवा सकेंगे। पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाने की समय सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि 30 जून तक का समय दिया है, इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

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नंबर प्लेट के लिए देना पड़ेगा यह शुल्क
डीलर टू व्हीलर वाहन के 425 रुपए, थ्री व्हीलर वाहन के 470 रुपए, फॉर व्हीलर वाहन के 695 रुपए, मध्यम एवं भारी मोटर यान के 730 रुपए, ट्रैक्टर एवं कृषि कार्य वाहन के 495 रुपए शुल्क के रूप में ले सकेंगे। नंबर प्लेट के लिए परिवहन विभाग की तय दरों से अधिक राशि डीलर्स नहीं ले सकते। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) एक नई तरह की नंबर प्लेट है, जो सभी वाहनों को लगाना अनिवार्य है। ये नंबर प्रेशर मशीन से लिखा जाता है और वाहन के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। सिक्योरिटी प्लेट 2 पहिया और 4 पहिया वाहन दोनों के लिए है। ये वाहन की सुरक्षा को ध्यान में रखकर अनिवार्य किया गया है। ये राज्य में ऑटोमोबाइल डीलर द्वारा लगाई जाएगी।

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