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चार साल की मासूम के साथ किया था दुष्कर्म, चार साल बाद मिली फांसी की सजा

Thu, 13 Jun 2019 01:54 PM IST
Prachi Priyam न्यूज डेस्क, अमर उजाला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला Published by: Prachi Priyam Updated Thu, 13 Jun 2019 01:54 PM IST
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Alwar High Court awarded Death sentence to the rapist of four years old girl in Behror
दोषी राजकुमार उर्फ धर्मेंद्र को ले जाती पुलिस - फोटो : ANI

राजस्थान में लगातार बढ़ रही बलात्कार की घटनाओं के बीच, चार साल पहले बलात्कार का शिकार हुई एक मासूम को कोर्ट ने इंसाफ दिया है। गुरुवार को अलवर जिला कोर्ट ने चार साल की बच्ची के साथ बलात्कार करने और उसके बाद निर्मम हत्या करने के दोषी राजकुमार उर्फ धर्मेंद्र को फांसी की सजा सुनाई। 

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बता दें कि 1 फरवरी 2015 को धर्मेंद्र अलवर जिले के बहरोड़ में चार साल की मासूम बच्ची को चॉकलेट खिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था। इसके बाद धर्मेंद्र ने बच्ची को इलाके से दूर एक पुराने टूटे-फूटे मकान में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और फिर पत्थर से सिर कुचल कर बच्ची की हत्या कर दी थी। यह मामला पिछले चार सालों से कोर्ट में था, जिसपर गुरुवार को अलवर के पॉक्सो न्यायालय के जज अजय शर्मा ने धर्मेंद्र को 302, 376 और पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सजा सुनाई। 
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गौरतलब है कि राजस्थान में अभी भी ऐसी घटनाओं में कमी नहीं आई है। बीते दिनों अलवर गैंगरेप मामले ने पूरे देश भर को दहला कर रख दिया था। इसके बाद लालगढ़ क्षेत्र के श्रीगंगानगर इलाके की एक किशोरी के साथ अश्लील वीडियो बना कर लंबे समय तक शारीरिक एवं मानसिक शोषण करने का मामले सामने आया। फिर जोधपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म और चुरू में असम से लाई गई एक नाबालिग को एक लाख रुपए में बेचने का मामला प्रकाश में आया था। 

 


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