{"_id":"6598332321c4469e080b7756","slug":"decision-to-keep-internet-service-closed-on-sunday-due-to-examination-on-7th-january-2024-01-05","type":"story","status":"publish","title_hn":"Ajmer: रविवार को 11 से 2 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट, परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने लिया फैसला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Ajmer: रविवार को 11 से 2 बजे तक बंद रहेगा इंटरनेट, परीक्षा की गोपनीयता बनाए रखने के लिए प्रशासन ने लिया फैसला
Fri, 05 Jan 2024 10:19 PM IST
अर्पित याज्ञनिक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अजमेर
Published by: अर्पित याज्ञनिक
Updated Fri, 05 Jan 2024 10:19 PM IST
सार
रविवार को सहायक आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 के चलते इंटरनेट सेवा बंद करने का फैसला लिया गया है। वॉइस कॉल, ब्रॉड बैंड एवं लीज लाइन डाटा की सुविधा इससे अप्रभावित रहेगी।
विज्ञापन
रविवार को इंटर सेवा रहेगी बंद।
- फोटो : Amar Ujala Digital
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
अजमेर सम्भाग के जिला मुख्यालय अजमेर में रविवार सात जनवरी को दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। अजमेर सम्भागीय आयुक्त डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक परीक्षा 2023 (कॉलेज शिक्षा विभाग) की गोपनीयता बनाए रखने के लिए अजमेर सम्भाग के जिला मुख्यालय अजमेर में रविवार 7 जनवरी को दोपहर 11 बजे से 2 बजे तक इन्टरनेट बन्द रहेगा।
विज्ञापन
इस दौरान 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, इन्टरनेट सेवा, बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हाटसएप, फेसबुक, ट्वीटर अन्य सोशल मीडिया सेवा अस्थाई रूप से निलम्बित रहेगी। वॉइस कॉल, ब्रॉड बैंड एवं लीज लाइन डाटा की सुविधा इससे अप्रभावित रहेगी।
विज्ञापन
आरपीएससी के आस-पास धारा 144 लागू
राजस्थान लोक सेवा आयोग से 300 मीटर दूरी के लिए धारा 144 लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट डॉ. भारती दीक्षित ने बताया कि राजस्थान लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था होने से उसके परिधि क्षेत्रा में धरना प्रदर्शनकारियों के प्रवेश को निषिद्ध रखने एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों को निषिद्ध किए जाने की आवश्यक्ता है।
विज्ञापन
आयोग भवन के बाहर धरना-प्रदर्शन एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों से राजस्थान लोक सेवा आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की न केवल गरिमा को ठेस पहुंचती है बल्कि संस्था के दैनिक कार्य भी बाधित होते हैं। इसे रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः धारा 144 के अन्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यालय अजमेर की बाह्य चार दिवारी के 300 मीटर परिधि क्षेत्रा की सीमाओं के अंदर निषेधाज्ञ लागू कर प्रतिबन्ध लगाए गए हैं।
प्रतिबंधित क्षेत्रा में पांच या पांच से अधिक व्यक्ति इकठ्ठे होकर किसी भी प्रकार का जमाव, धरना, प्रदर्शन, नारेबाजी आदि नहीं कर पाएंगे। न ही प्रतिबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग ही कर पाएंगे।