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युवक कत्ल केस में आरोपी महिला समेत पांच बरी
ब्यूरो/अमर उजाला, पटियाला
Updated Fri, 15 Jan 2016 02:44 PM IST
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करीब डेढ़ साल पहले हुए एक नौजवान के कत्ल केस का निपटारा करते हुए जिला एवं सेशन जज एचएस मदान की अदालत ने एक महिला समेत पांच लोगों को बरी कर दिया।
मामले में नामजद महिला कर्मजीत कौर के बचाव पक्ष के वकील बलवंत सिंह जंडू ने बताया कि 30 अगस्त 2014 की रात को 20 साल के नौजवान रिंकू का कत्ल हो गया था।
पुलिस ने वजीर सिंह, मोनू राम, बिकरम सिंह और राजेश कुमार समेत कर्मजीत कौर को नामजद किया गया था। उक्त नौजवान ढाबी गुजरां बैरियर पर गाड़ियां पास कराने का काम करता था। इसके कत्ल की वजह नाजायज संबंध बताए गए थे।
इस मामले में दो गवाहों हुकम चंद व रजिंदर कुमार ने इन चार लोगों को उक्त महिला को यह कहते सुना था कि उन्होंने उसके रास्ते में रोड़ा बन रहे रिंकू का काम कर दिया है।
पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किए व्यक्तियों से हथियार भी बरामद कराए थे। अदालत में बचाव पक्ष की दलीलों से इन पांच लोगों को निर्दोष साबित कर दिया गया।
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मामले में नामजद महिला कर्मजीत कौर के बचाव पक्ष के वकील बलवंत सिंह जंडू ने बताया कि 30 अगस्त 2014 की रात को 20 साल के नौजवान रिंकू का कत्ल हो गया था।
पुलिस ने वजीर सिंह, मोनू राम, बिकरम सिंह और राजेश कुमार समेत कर्मजीत कौर को नामजद किया गया था। उक्त नौजवान ढाबी गुजरां बैरियर पर गाड़ियां पास कराने का काम करता था। इसके कत्ल की वजह नाजायज संबंध बताए गए थे।
इस मामले में दो गवाहों हुकम चंद व रजिंदर कुमार ने इन चार लोगों को उक्त महिला को यह कहते सुना था कि उन्होंने उसके रास्ते में रोड़ा बन रहे रिंकू का काम कर दिया है।
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पुलिस ने बाद में गिरफ्तार किए व्यक्तियों से हथियार भी बरामद कराए थे। अदालत में बचाव पक्ष की दलीलों से इन पांच लोगों को निर्दोष साबित कर दिया गया।