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अंतरराष्ट्रीय ड्रग स्मगलर जगदीश सिंह भोला व उसके साथी सर्बजीत सिंह उर्फ सब्बा को पुलिस रिमांड खत्म होने पर बुधवार को जिला अदालत में एडिशनल चीफ जुडीशियल मेजिस्ट्रेट बलवंत सिंह की कोर्ट में पेश किया गया।
जहां ट्रांजिट रिमांड पर भोला को फतेहगढ़ साहिब पुलिस ले गई, जबकि सब्बा को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पटियाला जेल भेज दिया।
अर्बन एस्टेट थाना इंचार्ज धर्मदेव सिंह, डीएसपी (डी) मनप्रीत सिंह बराड़ ने बताया कि अर्बन एस्टेट थाने में भोला व उसके साथी सर्बजीत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व असलाह एक्ट के तहत केस दर्ज था।
इस केस में भोला व उसके साथी को कोर्ट ने रविवार को 27 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा था। बुधवार को पुलिस रिमांड खत्म होने पर भोला व उसके साथी सब्बा को दोबारा कोर्ट पेश किया गया।
जहां अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने भोला व उसके साथी की पांच दिनों की और पुलिस रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने इंकार कर दिया। कोर्ट ने सब्बा को 10 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में पटियाला की सेंट्रल जेल भेज दिया। जबकि भोला को ट्रांजिट रिमांड पर फतेहगढ़ साहिब पुलिस ले गई।
भोला फतेहगढ़ साहिब थाने में तीन मार्च 2013 को दर्ज मुकदमा नंबर 45 अधीन एनडीपीएस एक्ट, 420, 467, 468, 471 और असलाह एक्ट में पीओ चल रहा था।
इसी केस में पुलिस उसे अपने साथ ले गई है और वीरवार को भोला को दोबारा कोर्ट में पेश करके उक्त केस में पूछताछ के लिए उसका पुलिस रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी।
अंतरराष्ट्रीय ड्रग स्मगलर जगदीश सिंह भोला व उसके साथी सर्बजीत सिंह उर्फ सब्बा को पुलिस रिमांड खत्म होने पर बुधवार को जिला अदालत में एडिशनल चीफ जुडीशियल मेजिस्ट्रेट बलवंत सिंह की कोर्ट में पेश किया गया।
जहां ट्रांजिट रिमांड पर भोला को फतेहगढ़ साहिब पुलिस ले गई, जबकि सब्बा को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पटियाला जेल भेज दिया।
अर्बन एस्टेट थाना इंचार्ज धर्मदेव सिंह, डीएसपी (डी) मनप्रीत सिंह बराड़ ने बताया कि अर्बन एस्टेट थाने में भोला व उसके साथी सर्बजीत सिंह के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट व असलाह एक्ट के तहत केस दर्ज था।
इस केस में भोला व उसके साथी को कोर्ट ने रविवार को 27 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा था। बुधवार को पुलिस रिमांड खत्म होने पर भोला व उसके साथी सब्बा को दोबारा कोर्ट पेश किया गया।
जहां अर्बन एस्टेट थाना पुलिस ने भोला व उसके साथी की पांच दिनों की और पुलिस रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने इंकार कर दिया। कोर्ट ने सब्बा को 10 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में पटियाला की सेंट्रल जेल भेज दिया। जबकि भोला को ट्रांजिट रिमांड पर फतेहगढ़ साहिब पुलिस ले गई।
भोला फतेहगढ़ साहिब थाने में तीन मार्च 2013 को दर्ज मुकदमा नंबर 45 अधीन एनडीपीएस एक्ट, 420, 467, 468, 471 और असलाह एक्ट में पीओ चल रहा था।
इसी केस में पुलिस उसे अपने साथ ले गई है और वीरवार को भोला को दोबारा कोर्ट में पेश करके उक्त केस में पूछताछ के लिए उसका पुलिस रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी।