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काहनूवान का एसएचओ डिसमिस
गुरदासपुर ।
Updated Sat, 24 May 2014 10:41 PM IST
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मादक पदार्थों का कारोबार करने और उनका सहयोग करने वालों के खिलाफ गाज गिरनी शुरू हो गई है। इस मामले में अब गिरफ्तार किए गए तस्करों को रिश्वत लेकर छोड़ने के आरोपों से घिरे पुलिस स्टेशन काहनूवान के एसएचओ इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह को भी अपनी नौकरी गंवानी पड़ी है।
एसएसपी सुखवंत सिंह गिल के निर्देश पर उन्हें डिसमिस कर दिया गया है। इसकी पुष्टी शनिवार को खुद एसएसपी सुखवंत सिंह गिल ने की। पुलिस स्टेशन काहनूवान के इंचार्ज रहे कुलवंत सिंह पर लगे आरोपों के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पुलिस पार्टी सहित पुलिस स्टेशन तिब्बड़ क्षेत्र के गांव माड़े निवासी जोगिन्द्र को 15 मई तथा पुलिस स्टेशन भैणीमीयां खां क्षेत्र के गांव फैरोचेची के सेवा सिंह को 18 मई को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों से पुलिस ने हेरोइन व स्मैक बरामद की थी।
एसएसपी ने बताया कि जांच में उन्हें पुख्ता जानकारी मिली थी कि एसएचओ कुलवंत सिंह ने उक्त आरोपियों से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ दिया। मामला सामने आने पर इसकी जांच एसपी (डी) जगजीत सिंह सरोआ को सौंपी गई थी। जांच में एसएचओ पर लगे आरोपों के बारे में रिश्वतखोरी के पुख्ता प्रमाण मिले। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही एसएसपी सुखवंत सिंह गिल ने एसएचओ कुलवंत सिंह को डिसमिस कर दिया। कुलवंत सिंह के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 311-2बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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एसएसपी सुखवंत सिंह गिल के निर्देश पर उन्हें डिसमिस कर दिया गया है। इसकी पुष्टी शनिवार को खुद एसएसपी सुखवंत सिंह गिल ने की। पुलिस स्टेशन काहनूवान के इंचार्ज रहे कुलवंत सिंह पर लगे आरोपों के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने पुलिस पार्टी सहित पुलिस स्टेशन तिब्बड़ क्षेत्र के गांव माड़े निवासी जोगिन्द्र को 15 मई तथा पुलिस स्टेशन भैणीमीयां खां क्षेत्र के गांव फैरोचेची के सेवा सिंह को 18 मई को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों से पुलिस ने हेरोइन व स्मैक बरामद की थी।
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एसएसपी ने बताया कि जांच में उन्हें पुख्ता जानकारी मिली थी कि एसएचओ कुलवंत सिंह ने उक्त आरोपियों से रिश्वत लेकर उन्हें छोड़ दिया। मामला सामने आने पर इसकी जांच एसपी (डी) जगजीत सिंह सरोआ को सौंपी गई थी। जांच में एसएचओ पर लगे आरोपों के बारे में रिश्वतखोरी के पुख्ता प्रमाण मिले। जांच रिपोर्ट के आधार पर ही एसएसपी सुखवंत सिंह गिल ने एसएचओ कुलवंत सिंह को डिसमिस कर दिया। कुलवंत सिंह के खिलाफ पुलिस एक्ट की धारा 311-2बी के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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