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हत्याकांड में आठ को उम्रकैद
पठानकोट।
Updated Thu, 08 May 2014 10:53 PM IST
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जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद गुलजार की अदालत ने मामूली झगड़े में युवक की हत्या के मामले आठ अभियुक्तों को उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है। जुर्माना अदा नहीं किएजाने की सूरत में उन्हें अतिरिक्त कैद गुजारनी होगी। इसी मामले में दूसरे पक्ष की शिकायत पर कोर्ट ने चार लोगों को चार-चार साल कैद की सजा सुनाई है।
दीपक सिंह पुत्र जयकरण सिंह ने शिकायत की थी कि सितंबर 2009 को टी-प्वाइंट नंगल चंदरिया गांव में खड़े थे। रास्ते में गांव शरीफचक्क निवासी हरि कृष्ण के साथ झगड़ा हो गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बाद में हरिकृष्ण ने अपने साथी रमेश कुमार, चेतन सैनी, दलीप कुमार, हरकमल, हरिकृष्ण, संदीप कुमार, अमनदीप सिंह और जसवंत राय के साथ मिलकर उन पर हमला बोल दिया। इस बीच बचाव को आए उनके भाई संदीप सिंह को चाकू मार दिया और उसकी बाद में मौत हो गई थी।
नरोट जैमल सिंह पुलिस ने उक्त मामले में आठों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। बाद में उक्त मामले का चालान कोर्ट में पेश किया गया। उस पर सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद गुलजार की अदालत ने आठों को उम्रकैद और 20-20 हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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इसी मामले में शरीफ चक्क निवासी हरि कृष्ण की शिकायत पर पुलिस ने विक्रांत सिंह, दीपक सिंह, सुशील कुमार और जसविंद्र सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। उस पर सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद गुलजार की अदालत ने चारों को चार-चार साल कैद और चार-चार हजार रुपये जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है।
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दीपक सिंह पुत्र जयकरण सिंह ने शिकायत की थी कि सितंबर 2009 को टी-प्वाइंट नंगल चंदरिया गांव में खड़े थे। रास्ते में गांव शरीफचक्क निवासी हरि कृष्ण के साथ झगड़ा हो गया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि बाद में हरिकृष्ण ने अपने साथी रमेश कुमार, चेतन सैनी, दलीप कुमार, हरकमल, हरिकृष्ण, संदीप कुमार, अमनदीप सिंह और जसवंत राय के साथ मिलकर उन पर हमला बोल दिया। इस बीच बचाव को आए उनके भाई संदीप सिंह को चाकू मार दिया और उसकी बाद में मौत हो गई थी।
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नरोट जैमल सिंह पुलिस ने उक्त मामले में आठों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। बाद में उक्त मामले का चालान कोर्ट में पेश किया गया। उस पर सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद गुलजार की अदालत ने आठों को उम्रकैद और 20-20 हजार रूपये जुर्माने की सजा का फैसला सुनाया है।
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इसी मामले में शरीफ चक्क निवासी हरि कृष्ण की शिकायत पर पुलिस ने विक्रांत सिंह, दीपक सिंह, सुशील कुमार और जसविंद्र सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज किया था। उस पर सुनवाई करते हुए जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मोहम्मद गुलजार की अदालत ने चारों को चार-चार साल कैद और चार-चार हजार रुपये जुर्माना की सजा का फैसला सुनाया है।