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Mohali News: सड़क हादसे में घायल युवक को मिलेगा 50 हजार का मुआवजा

Mon, 02 Oct 2023 01:32 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Mon, 02 Oct 2023 01:32 AM IST
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Youth injured in road accident will get compensation of Rs 50 thousand
पंचकूला। मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल ने सड़क हादसे में घायल युवक को 50,100 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। मुआवजे की राशि ज्ञान सिंह रावत और अंकित रावत को छह प्रतिशत ब्याज सहित देनी होगी। भूपिंदर सिंह ने मुआवजे की मांग को लेकर मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल की धारा 166 के तहत जिला अदालत में याचिका दायर की थी। 38 वर्षीय भूपिंदर सिंह 9 अगस्त 2018 की शाम साढ़े चार बजे के करीब लोहगढ़ से गांव कजियाना की तरफ जा रहा था। जब वह पिंजौर थाने के पास नालागढ़ रोड पर पहुंचा तो रास्ते में ट्रैफिक जाम था। रोड की उल्टी तरफ से महिंद्रा जीप चालक वाहन को लापरवाही से चला था। जीप चालक ने उसके पैर पर टायर चढ़ा दिया। इससे उसके पैर में फ्रैक्चर आ गया। इलाज के लिए उसे जेएन शोरी अस्पताल लेकर जाया गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसके इलाज के दौरान 40 हजार रुपये का खर्चा हुआ है। याचिकाकर्ता ने सात लाख रुपये मुआवजे की मांग को लेकर जिला अदालत में याचिका दायर की थी।
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