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हेरोइन तस्करी में दो को हुई सजा, जुर्माना भी लगा

Sat, 02 Oct 2021 01:36 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Sat, 02 Oct 2021 01:36 AM IST
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Two sentenced for heroin smuggling, also fined
मोहाली। हेरोइन तस्करी के मामले में शुक्रवार को जिला अदालत ने दो लोगों को दोषी ठराहते हुए सजा सुनाई। इसमें नाईजीरियन अब्बू हैनरी को 10 साल की कैद और एक लाख जुर्माना और दूसरे दोषी नरिंदर सिंह बाठ को 7 साल कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। सजा सुनाए जाने के बाद दोनों दोषियों को जेल भेज दिया गया।
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जानकारी के मुताबिक उक्त दोनों तस्करों को नशा तस्करी पर शिकंजा कसने के लिए गठित स्पेशल टॉस्क फोर्स एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। आरोपियों को फेज-4 के पास से गुप्त सूचना के आधार पर फार्रच्यूनर कार समेत काबू किया था। उनके पास से 550 ग्राम हेरोइन और 4 लाख रुपये ड्रग मनी बरामद हुई थी। इसके बाद एसटीएफ ने दोनों लोगों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। इस दौरान आगे जांच में सामने आया था कि अब्बू हैनरी दिल्ली से हेरोइन लाकर नरिंदर सिंह बाठ को देता था। बाठ उसे चंडीगढ़, मोहाली और साथ लगते इलाकों में सप्लाई करता था। पूछताछ में सामने आया था कि नरिंदर सिंह बाठ पर 5 मामले मोहाली, धूरी और पटियाला में दर्ज हैं। बाठ ने बताया था कि वह बड़े घरों से संबंधित युवाओं को नशे की सप्लाई करता था।
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