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नए दिशानिर्देश जारी : मोहाली में मॉल्स, रेस्टोरेंट रविवार को रहेंगे बंद, शादी व अंतिम संस्कार में 20 लोगों की अनुमति
Tue, 23 Mar 2021 12:24 AM IST
ajay kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मोहाली (पंजाब)
Published by: ajay kumar
Updated Tue, 23 Mar 2021 12:24 AM IST
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मोहाली में खाली पड़ी सड़क।
- फोटो : फाइल फोटो।
कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर मोहाली प्रशासन ने फैसला लिया है कि अब कोई भी सामाजिक और राजनीतिक समागम नहीं होंगे। इतना ही नहीं शादी समारोह और अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। सरकारी दफ्तरों में शिकायतों का निपटारा ऑनलाइन होगा। अति जरूरी परिस्थिति में ही लोग दफ्तर आएंगे। इसके अलावा सारे सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स रविवार को बंद रहेंगे।
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हालांकि रात को कर्फ्यू के दौरान खाने की होम डिलीवरी की जा सकेगी। इस संबंध में आदेश डीसी गिरीश दियालन ने जारी किया है। जानकारी के मुताबिक सिनेमाघरों, थियटरों व मल्टीप्लेक्स में 50 फीसदी क्षमता तक ही लोगों के आने की अनुमति होगी। किसी भी समय में शॉपिंग मॉल्स में 100 से अधिक लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। सभी स्कूल व कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। अध्यापक व अन्य कर्मचारी स्कूल आएंगे।
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बिना मास्क घूमने वाले लोगों का प्रशासन कोरोना टेस्ट भी करवाएगा। रजिस्ट्री आदि के लिए सब रजिस्ट्रार ऑफिस को सीमा निर्धारित करने के लिए कहा गया है।
हर शनिवार एक घंटे रखा जाएगा मौन
प्रशासन ने लोगों को निर्देश दिया है कि वे रात 10 बजे के बाद अपने घर पर किसी को न बुलाएं। 27 मार्च से हर शनिवार को सुबह 11 से 12 बजे तक कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों की याद में मौन रखा जाएगा। इस दौरान सड़कों पर वाहन भी नहीं चलेंगे।
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घर में 10 से ज्यादा लोग न बुलाएं
प्रशासन की तरफ से लोगों को हिदायत दी गई है कि वह दो हफ्तों के लिए कोरोना दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें। इस दौरान यदि वह घर में कोई आयोजन करते हैं तो इसमें 10 से ज्यादा लोगों को न बुलाएं। बता दें कि रात्रि का कर्फ्यू रात नौ से सुबह पांच बजे तक रहेगा। इसमें जरूरी वाहनों की आवाजाही सुचारू रहेगी।