फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chandigarh ›   Mohali News ›   Only accused of TarnTaran bomb blast will be able to attend sister's wedding

सिर्फ बहन की शादी में ही शामिल हो सकेगा तरनतारन बम धमाके का आरोपी

Sat, 17 Oct 2020 02:06 AM IST
Mohali Bureau मोहाली ब्‍यूरो
Updated Sat, 17 Oct 2020 02:06 AM IST
विज्ञापन
Only accused of TarnTaran bomb blast will be able to attend sister's wedding
मोहाली। तरनतारन बम धमाके के मामले की शुक्रवार को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान मामले के एक आरोपी हरजीत की ओर से अपनी अंतरिम जमानत के लिए लगाई गई याचिका को अदालत ने खारिज कर दिया। हालांकि आरोपी को उसकी बहन की शादी में शामिल होने की अनुमति मिल गई। वह कड़ी सुरक्षा के बीच बहन के शादी समारोह में जाएगा।
विज्ञापन

तरनतारन जिले के पंडोरी गोला गांव के बाहरी इलाके में हुए बम ब्लास्ट मामले के एक आरोपी हरजीत सिंह ने अपनी बहन शरणजीत कौर की शादी में शिरकत करने के लिए 29 अक्तूबर से 4 नवंबर तक अंतरिम जमानत की याचिका दी थी। आरोपी ने अपने आवेदन में कहा था कि वह अपने माता-पिता का इकलौता बेटा है, जबकि उसकी बहन के शरणजीत कौर और बहन की शादी 2 नवंबर को होगी। याचिका में यह भी कहा गया था कि उसके पिता की उम्र 61 साल है। ऐसे में वह शादी समारोह की तैयारियां करने में सक्षम नहीं है। वहीं, वह अपनी बहन की शादी के कई रीति-रिवाजों को पूरा करना चाहता है और उसे ही शादी के सभी इंतजाम करने होंगे। जबकि एनआईए ने अपने जवाब में कहा कि हरजीत सिंह प्रो-खालिस्तान आतंकवादी गिरोह का सक्रिय सदस्य था। जो स्वतंत्र खालिस्तान राज्य का समर्थन करता था। आरोपी आतंकी गिरोह के अन्य सदस्यों के साथ इसी इरादे से जुड़ा हुआ था। वहीं, उसके तार अन्य लोगों से जुड़े हैं।
विज्ञापन

जिक्रयोग है कि साल 2019 सितंबर में पंजाब के तरनतारन में बम धमाका हुआ था,। जिसमें एनआईए ने 9 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। इन आरोपियों में एक नाबालिग भी शामिल थी, इन आरोपियों का उद्देश्य पंजाब में अशांति फैलाना था। एनआईए ने अपने आरोप पत्र में लिखा था कि यह बम धमाका 4 सितंबर, 2019 को हुआ था और इसमें दो लोग मारे गए थे। आरोप पत्र में कहा गया है कि मारे गए दोनों व्यक्ति हरप्रीत सिंह और विक्रम सिंह भी मामले के आरोपी हैं। तरनतारन जिले के थाना सदर बाजार में इस बाबत पहले रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में एनआईए ने इस बाबत अपना मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed