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Mohali News: 960 ग्राम कोकीन रखने में दोषी को 15 साल की सजा, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना

Tue, 15 Oct 2024 04:54 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Oct 2024 04:54 AM IST
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Guilty of possessing 960 grams of cocaine sentenced to 15 years, fine of Rs 1.5 lakh
मोहाली। जिला अदालत में एनडीपीएस के एक मामले में सोमवार को सुनावई हुई। इस दाैरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोषी को 15 साल की सजा सुनाई है। दोषी को सजा के साथ डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की सजा बढ़ा दी जाएगी। यह सजा हरियाणा के जिला पलवल के रहने वाले मुमताज अहमद को सुनाई गई है। दोषी के खिलाफ 960 ग्राम कोकीन रखने का आरोप था।
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अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य में नशीली दवाओं का खतरा व्यापक रूप से फैला हुआ है और इसने खतरनाक अनुपात धारण कर लिया है। अदालत ने कहा कि ऐसे नशीली दवाओं के तस्करों में डर पैदा करने के लिए कड़ी सजा की आवश्यकता है, जो पैसे और आसानी से मिलने वाली दौलत की घोर लालसा में अंधे होकर कीमती जानों से खेलते हैं। भोले-भाले युवाओं का जीवन बर्बाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोषी ने यह दलील देते हुए कि वह अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला है, बूढ़ी मां और आठ बच्चे, जो उस पर निर्भर हैं। उसे सजा देते हुए नरम रुख अपनाया जाए। अदालत ने कहा कि समाज का अक्स खराब करने व युवाओं की जिंदगी तबाह करने वाले अपराधी पर किसी तरह का तरस करना सही नहीं होगा जिस कारण अदालत ने दोषी को 15 साल की सजा सुनाई।
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बताया जा रहा है कि आरोपी मुमताज अहमद के खिलाफ वर्ष 2008 में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। बता दें कि वर्ष 2008 में एसआई गुरविंदर सिंह प्रभारी सीआईए स्टाफ, मुबारिकपुर के नेतृत्व में पुलिस पार्टी गश्त पर तैनात थी जीरकपुर-पटियाला हाईवे पर लक्की ढाबा के पास शाम करीब पौने 8 बजे उन्हें गुप्त सूचना मिली की आरोपी मुमताज अहमद निवासी जिला पलवल हरियाणा जीरकपुर बस-स्टैंड पर मौजूद है। सूचना मिली कि आरोपी नशा करने और बेचने का आदी है जोकि जीरकपुर में अपने ग्राहक को नशे की सप्लाई देने आया है। पुलिस ने ट्रैप लगाकर दोषी को काबू किया, जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 960 ग्राम कोकीन बरामद हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। यह मामला मोहाली अदालत में विचाराधीन था जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सोमवार को दोषी को सजा सुनाई है।
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