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Mohali News: अमरूद बाग मुआवजा घोटाले का आरोपी एचडीओ सिद्धू तीन दिन के रिमांड पर
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मोहाली। अमरूद बाग मुआवजा घोटाले में विजिलेंस ने गिरफ्तार किए बागवानी विकास अधिकारी जसप्रीत सिंह सिद्धू को बुधवार को मोहाली की अदालत में पेश किया। विजिलेंस ने अदालत में तर्क रखा कि आरोपी ने रिकाॅर्ड के साथ काफी छेड़छाड़ की है। उसने सर्वे रिपोर्ट गलत बनाई थी उस बारे में पूछताछ करनी है। अदालत ने दलील सुनने के बाद सिद्धू को तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है।
बता दें कि अमरूद बाग मुआवजा घोटाले के मामले में विजिलेंस ने मोहाली जिले के खरड़ और डेराबस्सी में तैनात बागवानी विकास अधिकारी (एचडीओ) जसप्रीत सिंह सिद्धू को मंगलवार को मोहाली से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी जसप्रीत अमरूद बाग के मुआवजे संबंधी करोड़ों रुपये के घोटाले में आरोपी है। विजिलेंस मामले में अब तक 21 आरोपियों को दबोच चुकी है। विजिलेंस के मुताबिक जसप्रीत सिंह सिद्धू ने 1 सितंबर, 2023 को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत प्राप्त कर ली थी। ब्यूरो ने उसकी आगामी जमानत याचिका का विरोध किया था। उसकी हिरासत में पूछताछ के लिए लंबी और विस्तृत दलीलों के दौरान जवाब के तौर पर तीन जवाबी हलफनामे दायर किए गए थे। विजिलेंस ने सिद्धू के अन्य कर्मचारी लाभार्थियों के साथ संबंध दिखाते हुए कॉल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, छेड़छाड़ किए गए और नकली दस्तावेज रिकॉर्ड के अलावा गमाडा के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट और राज्य के बागवानी विभाग के पास उसी रिपोर्ट की कार्यालय कॉपी के बीच अंतर को स्पष्ट तौर पर उजागर किया था। इसके अलावा कार्यालय दस्तावेजों में उक्त पौधों की दिखाई गई श्रेणी गमाडा के सामने पेश की गई रिपोर्ट में दिखाई श्रेणी की अपेक्षा अत्यधिक थी। इसके पश्चात हाईकोर्ट ने 23 जनवरी, 2024 को आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद से आरोपी फरार हो गया था।
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बता दें कि अमरूद बाग मुआवजा घोटाले के मामले में विजिलेंस ने मोहाली जिले के खरड़ और डेराबस्सी में तैनात बागवानी विकास अधिकारी (एचडीओ) जसप्रीत सिंह सिद्धू को मंगलवार को मोहाली से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार आरोपी जसप्रीत अमरूद बाग के मुआवजे संबंधी करोड़ों रुपये के घोटाले में आरोपी है। विजिलेंस मामले में अब तक 21 आरोपियों को दबोच चुकी है। विजिलेंस के मुताबिक जसप्रीत सिंह सिद्धू ने 1 सितंबर, 2023 को हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत प्राप्त कर ली थी। ब्यूरो ने उसकी आगामी जमानत याचिका का विरोध किया था। उसकी हिरासत में पूछताछ के लिए लंबी और विस्तृत दलीलों के दौरान जवाब के तौर पर तीन जवाबी हलफनामे दायर किए गए थे। विजिलेंस ने सिद्धू के अन्य कर्मचारी लाभार्थियों के साथ संबंध दिखाते हुए कॉल रिकॉर्ड, गवाहों के बयान, छेड़छाड़ किए गए और नकली दस्तावेज रिकॉर्ड के अलावा गमाडा के समक्ष पेश की गई रिपोर्ट और राज्य के बागवानी विभाग के पास उसी रिपोर्ट की कार्यालय कॉपी के बीच अंतर को स्पष्ट तौर पर उजागर किया था। इसके अलावा कार्यालय दस्तावेजों में उक्त पौधों की दिखाई गई श्रेणी गमाडा के सामने पेश की गई रिपोर्ट में दिखाई श्रेणी की अपेक्षा अत्यधिक थी। इसके पश्चात हाईकोर्ट ने 23 जनवरी, 2024 को आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद से आरोपी फरार हो गया था।
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