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Mohali News: 40 हजार रुपये के विवाद में कर दी थी दोस्त की हत्या, मुख्य आरोपी दोषी करार अदालत से

Sat, 18 Jul 2026 01:49 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Sat, 18 Jul 2026 01:49 AM IST
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Friend murdered over a dispute involving 40,000; court convicts main accused
मोहाली। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिसवां आवास के पास दोस्त की हत्या के बहुचर्चित मामले में स्थानीय अदालत ने मुख्य आरोपी को दोषी करार दिया है। यह हत्या बकरियों की खरीद-फरोख्त से जुड़े 40 हजार रुपये के लेनदेन के विवाद में हुई थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत कुमार की अदालत ने जागीर सिंह उर्फ घोला को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया है।दोषी को सजा सोमवार को सुनाई जाएगी।
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इस मामले में दो सह-आरोपी सतनाम सिंह उर्फ सनी और देसराज उर्फ देसा को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। उप जिला अधिवक्ता हरदीप सिंह के अनुसार, यह वारदात 12 जून 2021 को हुई थी। अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि चरवाहे सुच्च सिंह और जागीर सिंह के बीच 40 हजार रुपये के लेनदेन को लेकर विवाद हुआ था। आरोप है कि जागीर सिंह ने गुस्से में तलवार से हमला कर सुच्च सिंह की हत्या कर दी। उसने सुच्च सिंह का सिर धड़ से अलग कर दिया था।
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हत्या और शव दफनाने का विवरण
हत्या के बाद आरोपी ने शव को पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के सिसवां स्थित फार्महाउस के पास दफना दिया था। सिर को अलग कर दिया गया था। उच्च सुरक्षा क्षेत्र के नजदीक शव दफनाए जाने के कारण यह मामला उस समय काफी चर्चा में रहा था। हत्या का खुलासा 21 जून 2021 को हुआ। मृतक का पालतू कुत्ता लगातार परिवार के लोगों को एक स्थान पर ले जाने लगा था। परिजनों को शक होने पर पुलिस को सूचना दी गई।
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पालतू कुत्ते ने खोला राज, सोमवार को सजा
मौके पर खुदाई करने पर बिना सिर वाला शव बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस जांच में जागीर सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जागीर सिंह को हत्या का दोषी करार दिया। दो अन्य आरोपियों की संलिप्तता संदेह से परे साबित नहीं हो सकी। इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया। अब अदालत सोमवार को दोषी की सजा की अवधि तय करेगी।
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