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Mohali News: युवती की फोटो का दुरुपयोग बनाई फर्जी इंस्टाग्राम आईडी
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मोहाली। युवती की फोटो का दुरुपयोग कर एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाने का मामला सामने आया है। उसमें अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट कर छवि धूमिल करने का मामला भी सामने आया है।
इस मामले में साइबर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में मोहाली निवासी युवती ने बताया कि 13 अप्रैल को उसे एक इंस्टाग्राम आईडी से फॉलो रिक्वेस्ट मिली। जब उसने उक्त आईडी की जांच की तो पाया कि उसमें उसकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। उस पर अश्लील और अपमानजनक सामग्री डाली गई है।
युवती ने आरोप लगाया कि यह हरकत किसी साजिश के तहत की गई है। उसने जालंधर निवासी मनिंदर सिंह और बलजीत कौर पर शक जताकर कहा कि उनके इशारे पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी तस्वीरें चुराकर फर्जी आईडी पर पोस्ट की गई हैं। थाना साइबर क्राइम पुलिस ने शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79, 294 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-सी के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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पुलिस ने संबंधित इंस्टाग्राम आईडी के स्क्रीनशॉट व प्रिंटआउट को सबूत के तौर पर कब्जे में लिया है। केस की जांच इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी जांच के माध्यम से आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है। दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों को सोशल मीडिया का सतर्कता से उपयोग करने की सलाह दी गई है।
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इस मामले में साइबर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में मोहाली निवासी युवती ने बताया कि 13 अप्रैल को उसे एक इंस्टाग्राम आईडी से फॉलो रिक्वेस्ट मिली। जब उसने उक्त आईडी की जांच की तो पाया कि उसमें उसकी तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है। उस पर अश्लील और अपमानजनक सामग्री डाली गई है।
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युवती ने आरोप लगाया कि यह हरकत किसी साजिश के तहत की गई है। उसने जालंधर निवासी मनिंदर सिंह और बलजीत कौर पर शक जताकर कहा कि उनके इशारे पर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसकी तस्वीरें चुराकर फर्जी आईडी पर पोस्ट की गई हैं। थाना साइबर क्राइम पुलिस ने शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 79, 294 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66-सी के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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पुलिस ने संबंधित इंस्टाग्राम आईडी के स्क्रीनशॉट व प्रिंटआउट को सबूत के तौर पर कब्जे में लिया है। केस की जांच इंस्पेक्टर सुखविंदर सिंह कर रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी जांच के माध्यम से आरोपियों की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है। दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों को सोशल मीडिया का सतर्कता से उपयोग करने की सलाह दी गई है।