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Mohali News: ट्रांसपोर्टर से गोल्डी बराड़ के नाम पर तीन करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी, हाईकोर्ट पहुंचने के बाद भी मिली धमकी

Tue, 14 Jul 2026 01:44 AM IST
Chandigarh Bureau चंडीगढ़ ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jul 2026 01:44 AM IST
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Extortion demand of 3 crore made to a transporter in the name of Goldy Brar; threats continued even after the matter reached the High Court
मोहाली/खरड़। मोहाली के लांडरां स्थित एक ट्रांसपोर्टर को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के नाम पर तीन करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने और परिवार सहित जान से मारने की धमकी मिली है। पीड़ित का आरोप है कि उन्हें लगातार विदेशी मोबाइल नंबरों से व्हाट्सएप कॉल, वॉयस मैसेज और धमकी भरे संदेश भेजे जा रहे हैं। सदर खरड़ थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 308(2) और 351(2) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सेक्टर-116 निवासी रविंदर सिंह, जो ट्रांसपोर्ट का कारोबार करते हैं, ने पुलिस को बताया कि दो अप्रैल से उन्हें एक इंटरनेशनल मोबाइल नंबर से लगातार व्हाट्सएप कॉल और वॉयस मैसेज मिल रहे हैं। कॉल करने वाला खुद को गैंगस्टर गोल्डी बराड़ बताकर तीन करोड़ रुपये की रंगदारी मांग रहा है। रुपये नहीं देने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। रविंदर सिंह के अनुसार, लगातार मिल रही धमकियों के बाद उन्होंने 22 जून को पंजाब के डीजीपी, एडीजीपी (सिक्योरिटी), एसएसपी मोहाली और सदर खरड़ थाना प्रभारी को लिखित शिकायत दी थी। शिकायत के साथ व्हाट्सएप वॉयस रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल, स्क्रीनशॉट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य भी सौंपे गए थे। आरोप है कि शिकायत के बावजूद ठोस कार्रवाई नहीं होने पर उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। एसएचओ सदर गुरप्रीत सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर विदेशी नंबरों की तकनीकी जांच, कॉल डिटेल और वॉयस मैसेज की पड़ताल शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं।
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हाईकोर्ट के निर्देश और नई धमकी
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शालिनी सिंह नागपाल ने छह जुलाई को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे शिकायतकर्ता की 22 जून की सुरक्षा संबंधी अर्जी पर एक सप्ताह के भीतर निर्णय लें। अदालत ने कहा कि यदि उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों से याचिकाकर्ता की जान को वास्तविक खतरा प्रतीत होता है, तो कानून के अनुसार तत्काल आवश्यक कार्रवाई करते हुए सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। रविंदर सिंह का आरोप है कि हाईकोर्ट के आदेश के कुछ घंटे बाद ही छह जुलाई की रात करीब साढ़े 10 बजे उसी विदेशी नंबर से करीब 50 सेकंड का एक और व्हाट्सएप वॉयस मैसेज मिला। इसके अलावा शाम 5.54 बजे से 5.58 बजे के बीच उसी नंबर से कई व्हाट्सएप कॉल की गईं, जिनकी मिस्ड कॉल भी उनके मोबाइल फोन में दर्ज हैं। शिकायतकर्ता ने इन नए साक्ष्यों को भी पुलिस के समक्ष प्रस्तुत कर सुरक्षा की मांग दोहराई है।
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