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छूट के चलते टैक्स भरने वालों का लगा तांता

Mon, 24 Feb 2020 09:36 PM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Mon, 24 Feb 2020 09:36 PM IST
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Due to exemption, the crowd of tax collectors
जीरकपुर। जिन लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स और हाउस टैक्स नहीं भरा था, उन्हें विशेष छूट के तौर पर वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी के तहत 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इस छूट का लाभ 26 फरवरी तक ही मिलना है। आखिरी तिथि नजदीक आने के चलते नगर काउंसिल दफ्तर में सारा दिन लोग प्रॉपर्टी और हाउस टैक्स भरने के लिए कतारों में लगे रहे।
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इसके अलावा नगर काउंसिल में बड़ी गिनती में लोगों के वाहनों के कारण वहां जाम वाली स्थिति भी बनी रही। इस कारण लोग परेशान हुए। वहीं एक बार तो झगड़ा होने का माहौल भी पैदा हो गया। बलटाना निवासी आशीष शर्मा ने अमर उजाला टीम से बात करते हुए बताया कि वह सुबह करीब साढ़े 11 बजे यहां पहुंच गए थे लेकिन 4 बजे तक उनका नंबर न आने की शिकायत उन्होंने तहसीलदार वरिंदर सिंह धुत से की तो उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की। जब उन्होंने शोर मचाया तो तहसीलदार ने पुलिस बुलाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया लेकिन पुलिस ने मामले की बारे में जानकारी हासिल कर उक्त व्यक्ति को छोड़ दिया लेकिन इसके बावजूद वह बिना प्रॉपर्टी टैक्स भरे लौटा।
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जिन लोगों की पर्ची कट गई, उनका टैक्स आज ही जमा होगा
नगर काउंसिल के कर्मचारी सुभाष ने बताया कि रात 8 बजे तक 1150 पर्ची कट चुकी है और करीब 12 लाख रुपये लोगों द्वारा जमा करवाए गए हैं। शाम 5 बजे तक जितने लोगों के आवेदन पहुंचे थे, उन्हें आज ही पूरा किया जाएगा क्योंकि कल और भी भीड़ होने की संभावना है।
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कल के बाद जुर्माना और ब्याज दोनों भरने पड़ेंगे
नगर काउंसिल के ईओ मनवीर सिंह गिल ने कहा कि 26 फरवरी तक टैक्स न भरने पर लोगों को जुर्माना लगाया जाएगा। 26 फरवरी से 26 मई तक टैक्स पर 10 प्रतिशत का जुर्माना लगया जाएगा। इसके बाद 18 प्रतिशत ब्याज और 20 प्रतिशत जुर्माना देना पड़ेगा। ईओ ने लोगों से अपील की कि समय पर टैक्स भरकर छूट का लाभ लेने के साथ ही जुर्माने से भी बचें।
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