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Mohali News: दो हाथ कटने के बावजूद ईएसआईसी नहीं दे रहा लाइनमैन को विकलांगता का लाभ
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मोहाली। ईएसआईसी बीमायुक्त व्यक्ति सतनाम सिंह लाइनमैन को विकलांगता का लाभ नहीं मिल रहा है। पिछले वर्ष ड्यूटी के दौरान एचटी लाइन औद्योगिक क्षेत्र फेज-7 पर काम करते समय बिजली का झटका लगने से दोनों हाथ खो दिए थे। एडवोकेट जसबीर सिंह ने बताया कि 28 अगस्त 2024 को ईएसआईसी कार्यालय के नजदीक औद्योगिक क्षेत्र फेज-7 में दुर्घटना के बाद सतनाम सिंह को स्थानीय आईवीवाई अस्पताल ले जाया गया।
वहां 28 अगस्त 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक उनका इनडोर उपचार चला। उनका बायां हाथ कट गया था, हालांकि, ईएसआईसी ने आगे की मंजूरी के लिए अस्पताल की सलाह को खारिज कर दिया और उनके आगे के इलाज के लिए ईएसआईसी से मंजूरी न मिलने के कारण उन्हें छुट्टी दे दी। उन्होंने बताया कि सतनाम सिंह के बाएं हाथ के ऊपरी बाजू से खून बहने लगा और फिर उसके परिवार वाले उसे ईएसआई अस्पताल मोहाली ले गए।
वहां से उसे इंडस अस्पताल मोहाली रेफर कर दिया गया और ईएसआईसी द्वारा उचित उपचार न मिलने के कारण उसे मजबूरन पीजीआई चंडीगढ़ से उपचार करवाना पड़ा। 20 नवंबर से 19 दिसंबर तक भर्ती रहा। संक्रमण के कारण उसका पूरा बायां हाथ काटना पड़ा। सतनाम सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मोहाली से इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा धारक है। सतनाम सिंह ईएसआई सामान्य विनियम 1950 पैरा 52 (1) (एफ) के अनुसार एक महीने से अधिक समय में स्थायी विकलांगता का लाभ का पात्र है। ईएसआईसी अधिकारी को पूर्ण विकलांग बीमाकृत व्यक्ति के घर जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, लेकिन इस मामले में कोई भी व्यक्ति उसके घर नहीं आया और न ही कोई ईएसआई लाभ जारी किया गया।
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वहां 28 अगस्त 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक उनका इनडोर उपचार चला। उनका बायां हाथ कट गया था, हालांकि, ईएसआईसी ने आगे की मंजूरी के लिए अस्पताल की सलाह को खारिज कर दिया और उनके आगे के इलाज के लिए ईएसआईसी से मंजूरी न मिलने के कारण उन्हें छुट्टी दे दी। उन्होंने बताया कि सतनाम सिंह के बाएं हाथ के ऊपरी बाजू से खून बहने लगा और फिर उसके परिवार वाले उसे ईएसआई अस्पताल मोहाली ले गए।
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वहां से उसे इंडस अस्पताल मोहाली रेफर कर दिया गया और ईएसआईसी द्वारा उचित उपचार न मिलने के कारण उसे मजबूरन पीजीआई चंडीगढ़ से उपचार करवाना पड़ा। 20 नवंबर से 19 दिसंबर तक भर्ती रहा। संक्रमण के कारण उसका पूरा बायां हाथ काटना पड़ा। सतनाम सिंह गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज मोहाली से इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा धारक है। सतनाम सिंह ईएसआई सामान्य विनियम 1950 पैरा 52 (1) (एफ) के अनुसार एक महीने से अधिक समय में स्थायी विकलांगता का लाभ का पात्र है। ईएसआईसी अधिकारी को पूर्ण विकलांग बीमाकृत व्यक्ति के घर जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, लेकिन इस मामले में कोई भी व्यक्ति उसके घर नहीं आया और न ही कोई ईएसआई लाभ जारी किया गया।
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