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42 विद्यार्थियों के कोरोना पॉजिटिव आने पर डीसी तलब
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मोहाली। जिले के एक स्कूल में 42 विद्यार्थियों के कोरोना केस मिलने के कारण मोहाली के डीसी को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने 10 अगस्त को पेश होने का समन जारी किया है। इससे पहले मोहाली के डीसी को मामले की जांच के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद तीन बार रिमाइंडर भी जारी किए गए। डीसी ने जो जांच रिपोर्ट भेजी आयोग उससे संतुष्ट नहीं था। लिहाजा अब डीसी को आयोग ने पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह देश का पहला मामला है जहां किसी एक स्कूल 42 विद्यार्थी एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। साथ ही एनसीपीसीआर ने किसी जिले के डीसी को कोरोना केसों को लेकर लापरवाही बरतने के लिए समन जारी कर तलब किया है।
जिले के गांव तंगोड़ी में स्थित कैरियर प्वाइंट गुरुकुल स्कूल में 26 अप्रैल 2021 को 42 विद्यार्थी व स्टाफ के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। आरोप है कि इस स्कूल में 197 विद्यार्थी अनाधिकृत रूप से हॉस्टल में रह रहे थे। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानि एनसीपीसीआर ने स्वत: संज्ञान लेते हुए किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज न करने के लिए मोहाली के डीसी को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस आयोग की रजिस्ट्रार अनु चौधरी की तरफ से जारी किया गया था। नोटिस जारी होने के बाद गत 12 जून को डीसी मोहाली की तरफ से आयोग को नोटिस का जवाब दिया गया। इस जवाब पर आयोग संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद तीन बार मोहाली डीसी को आयोग की तरफ से रिमाइंडर जारी किए गए। तीसरा व आखिरी रिमाइंडर 3 अगस्त को जारी किया गया। इसके बाद भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर आयोग ने डीसी मोहाली को 10 अगस्त को पेश होने का समन जारी कर दिया है।
जिला प्रशासन व सेहत विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप
इस मामले में जिला प्रशासन व सेहत विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप है। वहीं, इस मामले में स्कूल प्रबंधकों पर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो मामला दर्ज किया गया था, उससे भी आयोग संतुष्ट नहीं है। इसके साथ ही पुलिस विभाग के जिम्मे पूरे मामलेे को सौंपने और पुलिस की लापरवाही का आरोप भी विद्यार्थियों के परिजनों की ओर से लगाया गया है।
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जिले के गांव तंगोड़ी में स्थित कैरियर प्वाइंट गुरुकुल स्कूल में 26 अप्रैल 2021 को 42 विद्यार्थी व स्टाफ के 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे। आरोप है कि इस स्कूल में 197 विद्यार्थी अनाधिकृत रूप से हॉस्टल में रह रहे थे। इस मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानि एनसीपीसीआर ने स्वत: संज्ञान लेते हुए किशोर न्याय अधिनियम के तहत मामला दर्ज न करने के लिए मोहाली के डीसी को नोटिस जारी किया था। यह नोटिस आयोग की रजिस्ट्रार अनु चौधरी की तरफ से जारी किया गया था। नोटिस जारी होने के बाद गत 12 जून को डीसी मोहाली की तरफ से आयोग को नोटिस का जवाब दिया गया। इस जवाब पर आयोग संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बाद तीन बार मोहाली डीसी को आयोग की तरफ से रिमाइंडर जारी किए गए। तीसरा व आखिरी रिमाइंडर 3 अगस्त को जारी किया गया। इसके बाद भी संतोषजनक जवाब न मिलने पर आयोग ने डीसी मोहाली को 10 अगस्त को पेश होने का समन जारी कर दिया है।
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जिला प्रशासन व सेहत विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप
इस मामले में जिला प्रशासन व सेहत विभाग पर लापरवाही बरतने का आरोप है। वहीं, इस मामले में स्कूल प्रबंधकों पर डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो मामला दर्ज किया गया था, उससे भी आयोग संतुष्ट नहीं है। इसके साथ ही पुलिस विभाग के जिम्मे पूरे मामलेे को सौंपने और पुलिस की लापरवाही का आरोप भी विद्यार्थियों के परिजनों की ओर से लगाया गया है।
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