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मोहाली में नाबालिग से रेप मामले में दो को पांच साल की कैद

Wed, 21 Aug 2019 01:51 AM IST
Panchkula bureau पंचकुला ब्‍यूरो
Updated Wed, 21 Aug 2019 01:51 AM IST
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court punish two rapist for five years
मोहाली। जिला अदालत ने एक साल पुराने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को दो आरोपियों को दोषी ठहराते हुए पांच साल कैद व जुर्माना लगाया है। इस मौके सरकारी वकील के रूप में मनजीत सिंह ने दलील पेश की। अदालत ने दोषी जरनैल सिंह को पॉक्सो एक्ट की धारा-7 में पांच साल, धारा-363 में तीन साल, धारा-366 में चार साल, धारा-506 में छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। वहीं विभिन्न धाराओं में कुल 36 हजार रुपए जुर्माना भी किया है। वहीं दूसरे दोषी कुलदीप सिंह को भी पॉक्सो एक्ट की धारा-7 में पांच साल, 363 में तीन साल, धारा-506 में 6 महीने कैद की सजा सुनाई है। उसे विभिन्न धाराओं के तहत 26 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
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जानकारी के मुताबिक यह घटना डेराबस्सी के सुंडरां गांव में 6 अप्रैल 2018 को हुई। उक्त दोनों आरोपियों ने एक स्कूल में पढ़ रही अपने ही गांव की रहने वाली करीब 14 वर्षीय बच्ची को उसके घर के बाहर से उठाकर नजदीक वाले जंगल में ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। बाद में आरोपियों ने यह बात किसी को भी न बताने से रोकने हेतु लड़की को जान से मारने की धमकियां भी दी थीं। पुलिस ने लड़की के बयानों पर केस दर्ज करके अपनी जांच शुरू करके कुछ ही समय में आरोपियों को काबू कर लिया था।
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