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Mohali News: सात साल पुराने हेरोइन मामले में दोषी करार, 53 दिन की सजा
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मोहाली। वर्ष 2019 के हेरोइन तस्करी मामले में स्पेशल कोर्ट ने सुखचैन सिंह उर्फ काला को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे 53 दिन की कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष आरोपी के कब्जे से हेरोइन की बरामदगी और उसकी फॉरेंसिक पुष्टि साबित करने में सफल रहा। यह मामला 16 मार्च 2019 को दर्ज किया गया था। एसटीएफ फेज-4 मोहाली की टीम को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना थी कि मुल्लांपुर गरीबदास निवासी सुखचैन सिंह अपनी कार से चंडीगढ़ से मदनपुर चौक की ओर हेरोइन की सप्लाई करने आ रहा है। पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी की कार रोकी। पुलिस उपाधीक्षक की मौजूदगी में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसकी जींस की जेब से 27 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। अगले दिन पूछताछ में आरोपी ने अपनी कार रिपेयरिंग शॉप की अलमारी में भी हेरोइन छिपाने का खुलासा किया। उसकी निशानदेही पर गांव बूथगढ़ स्थित दुकान से 50 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। दोनों बरामदगी के नमूने फॉरेंसिक साइंस लैब भेजे गए, जहां हेरोइन होने की पुष्टि हुई। कुल 77 ग्राम हेरोइन बरामद हुई थी।
बचाव पक्ष की दलीलें खारिज: बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामले में कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने पुलिस गवाहों की गवाही में विरोधाभास होने का भी तर्क दिया। अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि मामूली विरोधाभास स्वाभाविक हैं। केवल स्वतंत्र गवाह न होने से पुलिस की गवाही अविश्वसनीय नहीं हो जाती।
सजा पूरी और जुर्माना जमा: स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी ठहराया। उसे 53 दिन की कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। संवाद
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बचाव पक्ष की दलीलें खारिज: बचाव पक्ष ने दलील दी कि मामले में कोई स्वतंत्र गवाह शामिल नहीं किया गया था। उन्होंने पुलिस गवाहों की गवाही में विरोधाभास होने का भी तर्क दिया। अदालत ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि मामूली विरोधाभास स्वाभाविक हैं। केवल स्वतंत्र गवाह न होने से पुलिस की गवाही अविश्वसनीय नहीं हो जाती।
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सजा पूरी और जुर्माना जमा: स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत दोषी ठहराया। उसे 53 दिन की कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। संवाद
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