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Mohali News: रात आठ से सुबह छह बजे तक सभी माल और सिनेमा हॉल रहे बंद
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जानकारी देतीं डीसी कोमल मित्तल। संवाद
मोहाली। रात को हवाई हमले की संभावना के मद्देनजर जिले के सभी मार्केट, शाॅपिंग मॉल, सिनेमा हॉल वीरवार रात आठ बजे बंद हो गए। इस संबंध में जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने आदेश भी जारी किए हैं। जिला मजिस्ट्रेट का कहना है कि संभावित हवाई हमले के खतरे का संकेत देने वाली खुफिया सूचनाओं के मद्देनजर, सार्वजनिक सुरक्षा के लिए रात के समय पूर्ण ब्लैकआउट की आवश्यकता हो सकती है। इन्वर्टर, जेनरेटर और किसी भी अन्य पावर बैकअप के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है।
जिला मोहाली में ब्लैकआउट संचालन के मामले में सोलर लाइट के उपयोग पर अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध है। शाम के समय विशेष रूप से पटाखे और लंबी बीम लेजर/डीजे लाइट के उपयोग पर प्रतिबंध है। उनके अनुसार जिला प्रशासन ने राशन सहित जरूरी चीजों को स्टोर करने पर रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने अनुरोध किया है कि वे अपने घरों से तब तक बाहर न निकलें जब तक कि बहुत जरूरी न हो। यदि कोई सायरन/सिग्नल बजता है, तो जनता को तुरंत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करें।
उन्होंने मुख्य प्रशासक गमाडा, निगम कमिश्नर, एसएसपी मोहाली, कार्यकारी अधिकारी एमसी, पीएसपीसीएल, एडीसी (डी), बीडीपीओ, एसडीएम और जिला प्रबंधक, पेडा उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगें। इस आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा।
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जिला मोहाली में ब्लैकआउट संचालन के मामले में सोलर लाइट के उपयोग पर अगले आदेश तक पूर्ण प्रतिबंध है। शाम के समय विशेष रूप से पटाखे और लंबी बीम लेजर/डीजे लाइट के उपयोग पर प्रतिबंध है। उनके अनुसार जिला प्रशासन ने राशन सहित जरूरी चीजों को स्टोर करने पर रोक लगा दी है। जिला मजिस्ट्रेट ने अनुरोध किया है कि वे अपने घरों से तब तक बाहर न निकलें जब तक कि बहुत जरूरी न हो। यदि कोई सायरन/सिग्नल बजता है, तो जनता को तुरंत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का पालन करें।
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उन्होंने मुख्य प्रशासक गमाडा, निगम कमिश्नर, एसएसपी मोहाली, कार्यकारी अधिकारी एमसी, पीएसपीसीएल, एडीसी (डी), बीडीपीओ, एसडीएम और जिला प्रबंधक, पेडा उपरोक्त आदेशों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगें। इस आदेश के उल्लंघन का दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर बीएनएस 2023 की धारा 223 के तहत कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाएगा और दंडित किया जाएगा।
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